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ईपीएफओ: खाताधारक 31 मार्च तक हर हाल में कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो उठाना पड़ेगा बड़ा नुकसान

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 24 Mar 2022 02:51 PM IST
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सार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों को आगाह करते हुए सलाह दी है कि 31 मार्च 2022 से पहले वे हर हाल में ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें। संगठन ने ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर खाताधारक को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। 

EPFO asks PF account holders to complete Enomination by March 31 know here all details
EPFO - फोटो : iStock
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विस्तार
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ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब से बिना ई-नॉमिनेशन किए आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर सकते। इसके साथ ही यह प्रक्रिया पूरी न करने पर आपको इससे जुड़े अन्य लाभ भी नहीं मिल पाएंगे। 

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क्यों किया गया ई-नॉमिनेशन अनिवार्य?
गौरतलब है कि ईपीएफओ खाते में ई-नॉमिनेशन करने से खाताधारक के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मुहैया होती है। संगठन ने अपने खाताधारकों को सलाह दी है कि ई-नॉमिनेशन करना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी/परिवारजनों को पीएफ, पेंशन (ईपीएस) और इंश्योरेंस (ईडीएलआई) से जुड़े पैसे निकालने में बड़ी मदद मिलती है। आपके इस प्रक्रिया को पूरा करने से नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम भी कर सकता है। 
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सात लाख रुपये का होगा फायदा
एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत ईपीएफओ खाताधारकों को इंश्योरेंस कवर की सुविधा भी दी जाती है। इसके तहत नॉमिनी को अधिकतम सात लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है। अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करने में मुश्किलें आती हैं और पैसा फंस सकता है। इस प्रक्रिया को बेहद आसान तरीके से ऑललाइन किया जा सकता है। 

ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया ऐसे करें पूरी

  • ई-नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले संगठन की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
  • अब सर्विस सेक्शन में नजर आ रहे फॉर एम्प्लॉई ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • ऐसा करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। 
  • अब मैनेज टैब के तहत E-Nomination ऑप्शन सेलेक्ट करके Provide Details टैब पर जाएं। 
  • इसके बाद फैमिली डिक्ल्येरेशन के लिए हां पर क्लिक करें, फिर Add family details पर क्लिक करें।
  • इस पेज पर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हैं। फिर Nomination Details पर क्लिक करना होगा। 
  • सभी मांगी गई जानकारियों को भरकर Save EPF Nomination ऑप्शन पर क्लिक कर दें। 
  • अब ओटीपी जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक करें, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। 
  • मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालते ही आपकी ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 
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