फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Chhattisgarh government appoints 31 law officers in Bilaspur High Court

सीजी: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में नियुक्त किए 31 विधि अधिकारी

Tue, 27 Oct 2026 01:40 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 27 Oct 2026 01:40 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए 31 अधिवक्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें 8 विधि अधिकारी और 23 पैनल वकील शामिल हैं।

विज्ञापन
Chhattisgarh government appoints 31 law officers in Bilaspur High Court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए आठ विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही राज्य शासन ने 23 पैनल वकीलों समेत कुल 31 अधिवक्ताओं को विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने दो अलग-अलग आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत उच्च न्यायालय में राज्य सरकार से जुड़े प्रकरणों की पैरवी को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
विज्ञापन


अधिकारियों की तैनाती
विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेशों के अनुसार शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता पद का प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए तीन अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया के नाम शामिल हैं। अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। यह सभी विधि अधिकारी उच्च न्यायालय में शासन के मुकदमों का पक्ष रखेंगे।
विज्ञापन


दो साल का कार्यकाल
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त किए गए सभी विधि अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। इसके अतिरिक्त विभाग ने 23 पैनल लॉयर भी नियुक्त किए हैं, जो शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। इस प्रकार कुल 31 अधिवक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से विभिन्न कानूनी दायित्व दिए गए हैं। इस नई नियुक्ति से उच्च न्यायालय में लंबित शासकीय मुकदमों की पैरवी में तेजी आएगी और राज्य सरकार का कानूनी पक्ष अधिक सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed