फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Dhamtari News ›   Five accused arrested in wildlife poaching case in Dhamtari

वन्यजीव शिकार में बड़ी कार्रवाई: धमतरी में वन्यजीवों का आरोपियों ने किया था शिकार, पांच गिरफ्तार

Thu, 09 Jul 2026 08:31 PM IST
धमतरी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी Published by: धमतरी ब्यूरो Updated Thu, 09 Jul 2026 08:31 PM IST
सार

धमतरी वनमंडल में तीन धामन सांप और एक गोह के शिकार के मामले में वन विभाग ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
 

विज्ञापन
Five accused arrested in wildlife poaching case in Dhamtari
गिरफ्तार आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 433 में वन्यजीवों के शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन


मिली जानकारी के अनुसार, 4 जुलाई को ग्राम भनसुली (तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर) निवासी विनोद कुमार टेकाम, घसिया, प्रदीप नेताम, शैलेन्द्र कुमार यादव और शिवानंद मरकाम ने तीन धामन (असोड़िया) सांप तथा एक गोह का शिकार किया। आरोप है कि शिकार किए गए वन्यजीवों को विनोद टेकाम के घर ले जाकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े किए गए और उनकी सब्जी बनाकर सभी ने उसका सेवन किया।
विज्ञापन


मामले की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव के निर्देश पर धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल, उड़नदस्ता और एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। ग्राम भनसुली में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत 7 जुलाई 2026 को वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वन विभाग ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचीबद्ध वन्यजीवों के शिकार पर तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed