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वन्यजीव शिकार में बड़ी कार्रवाई: धमतरी में वन्यजीवों का आरोपियों ने किया था शिकार, पांच गिरफ्तार
Thu, 09 Jul 2026 08:31 PM IST
धमतरी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
Published by: धमतरी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 08:31 PM IST
सार
धमतरी वनमंडल में तीन धामन सांप और एक गोह के शिकार के मामले में वन विभाग ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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गिरफ्तार आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 433 में वन्यजीवों के शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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मिली जानकारी के अनुसार, 4 जुलाई को ग्राम भनसुली (तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर) निवासी विनोद कुमार टेकाम, घसिया, प्रदीप नेताम, शैलेन्द्र कुमार यादव और शिवानंद मरकाम ने तीन धामन (असोड़िया) सांप तथा एक गोह का शिकार किया। आरोप है कि शिकार किए गए वन्यजीवों को विनोद टेकाम के घर ले जाकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े किए गए और उनकी सब्जी बनाकर सभी ने उसका सेवन किया।
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मामले की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव के निर्देश पर धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल, उड़नदस्ता और एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। ग्राम भनसुली में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
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आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत 7 जुलाई 2026 को वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वन विभाग ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचीबद्ध वन्यजीवों के शिकार पर तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।