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गौरेला पेंड्रा मरवाही: चाकू से हमला कर बेटे को उतार दिया था मौत के घाट, दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 31 May 2025 10:55 AM IST
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सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक पिता ने अपने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 7 माह के भीतर एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

court sentenced the father to life imprisonment in the case of murder of his son
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक पिता ने अपने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 7 माह के भीतर एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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दरअसल पूरा मामला जिले के थाना गौरेला का है जहां पिछले साल को सावंतपुर में पिता ने अपने बेटे को मामूली विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया था। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने त्वरित न्याय कर मात्र सात माह के भीतर ही मामले की सुनवाई कर आरोपी पिता राजेन्द्र साठे उर्फ राजूपिता दिनकर राव उम्र 58 वर्ष निवासी सामंतपुर को प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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