सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   BJP leader Raja convicted, sentenced by special court for remarks against Periyar statue, Kanimozhi

Tamil Nadu: BJP नेता राजा दोषी करार; पेरियार की मूर्ति तोड़ने, कनिमोझी पर टिप्पणी करने को लेकर कोर्ट का फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Mon, 02 Dec 2024 04:30 PM IST
विज्ञापन
सार

तमिलनाडु भाजपा नेता एच. राजा को विशेष अदालत ने दो मामलों दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिसमें से एक मामला डीएमके सांसद कनिमोझी पर टिप्पणी करने का और दूसरा मामला कुछ साल पहले राज्य में पेरियार की मूर्ति को ध्वस्त करने का है।

BJP leader Raja convicted, sentenced by special court for remarks against Periyar statue, Kanimozhi
एच. राजा, भाजपा नेता (फाइल तस्वीर) - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक विशेष अदालत ने भाजपा नेता एच. राजा को दो मामलों दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिसमें से एक मामला डीएमके सांसद कनिमोझी पर टिप्पणी और दूसरा मामला कुछ साल पहले राज्य में पेरियार की मूर्ति को ध्वस्त करने का मामला है। बता दें कि सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को दोनों मामलों में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और कुल 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
loader
Trending Videos


अदालत ने 30 दिनों के लिए निलंबित की सजा
हालांकि, विशेष अदालत ने उन्हें अपने आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबित कर दी। इस मामले में भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा कि उनके अधिवक्ताओं की टीम कानूनी रूप से मामले का सामना करेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि, एच. राजा ने कथित तौर पर 2018 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में ईवी रामासामी 'पेरियार' की मूर्तियों को तोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद त्रिपुरा में कम्युनिस्ट नेता लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई थी। इस मामले में न्यायाधीश ने राजा को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और भाजपा नेता पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया। 

कनिमोझी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी
इसी तरह, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से संबंधित दूसरे मामले में अदालत ने राजा को दोषी पाया। इस पर अदालत ने छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

दोनों मामलों में, राजा को आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, उन्हें कनिमोझी के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए आईपीसी की धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत दोषी पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed