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Tamil Nadu: BJP नेता राजा दोषी करार; पेरियार की मूर्ति तोड़ने, कनिमोझी पर टिप्पणी करने को लेकर कोर्ट का फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Mon, 02 Dec 2024 04:30 PM IST
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सार
तमिलनाडु भाजपा नेता एच. राजा को विशेष अदालत ने दो मामलों दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिसमें से एक मामला डीएमके सांसद कनिमोझी पर टिप्पणी करने का और दूसरा मामला कुछ साल पहले राज्य में पेरियार की मूर्ति को ध्वस्त करने का है।

एच. राजा, भाजपा नेता (फाइल तस्वीर)
- फोटो : ANI
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विस्तार
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक विशेष अदालत ने भाजपा नेता एच. राजा को दो मामलों दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिसमें से एक मामला डीएमके सांसद कनिमोझी पर टिप्पणी और दूसरा मामला कुछ साल पहले राज्य में पेरियार की मूर्ति को ध्वस्त करने का मामला है। बता दें कि सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को दोनों मामलों में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और कुल 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने 30 दिनों के लिए निलंबित की सजा
हालांकि, विशेष अदालत ने उन्हें अपने आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबित कर दी। इस मामले में भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा कि उनके अधिवक्ताओं की टीम कानूनी रूप से मामले का सामना करेगी।
बता दें कि, एच. राजा ने कथित तौर पर 2018 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में ईवी रामासामी 'पेरियार' की मूर्तियों को तोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद त्रिपुरा में कम्युनिस्ट नेता लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई थी। इस मामले में न्यायाधीश ने राजा को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और भाजपा नेता पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया।
कनिमोझी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी
इसी तरह, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से संबंधित दूसरे मामले में अदालत ने राजा को दोषी पाया। इस पर अदालत ने छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
दोनों मामलों में, राजा को आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, उन्हें कनिमोझी के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए आईपीसी की धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत दोषी पाया गया।

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अदालत ने 30 दिनों के लिए निलंबित की सजा
हालांकि, विशेष अदालत ने उन्हें अपने आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबित कर दी। इस मामले में भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा कि उनके अधिवक्ताओं की टीम कानूनी रूप से मामले का सामना करेगी।
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बता दें कि, एच. राजा ने कथित तौर पर 2018 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में ईवी रामासामी 'पेरियार' की मूर्तियों को तोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद त्रिपुरा में कम्युनिस्ट नेता लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई थी। इस मामले में न्यायाधीश ने राजा को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और भाजपा नेता पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया।
कनिमोझी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी
इसी तरह, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से संबंधित दूसरे मामले में अदालत ने राजा को दोषी पाया। इस पर अदालत ने छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
दोनों मामलों में, राजा को आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, उन्हें कनिमोझी के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए आईपीसी की धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत दोषी पाया गया।