सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bombay HC asks civic bodies for data on FIRs against illegal hoardings-banners, fines recovered

Bombay HC: अवैध बैनर-पोस्टर पर क्या कार्रवाई की और कितना जुर्माना वसूला? कोर्ट ने नगर निगमों से मांगा जवाब

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 17 Nov 2025 03:49 PM IST
सार

Bombay HC: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी नगर निगमों से पूछा है कि उन्होंने अवैध बैनर-पोस्टर और होर्डिंग्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और कितना जुर्माना अब तक वसूल किया है। कोर्ट ने लातूर नगर निगम की ओर से उठाए गए कदमों की भी सराहना की। 

विज्ञापन
Bombay HC asks civic bodies for data on FIRs against illegal hoardings-banners, fines recovered
बंबई उच्च न्यायालय - फोटो : एएनआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों से जानकारी मांगी कि सार्वजनिक सड़कों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और अब तक कितना जुर्मान वसूला गया है। 
Trending Videos


जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदीप पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह यह जानना चाहती है कि नगर निगमों और जिला परिषदों ने जुर्माना वसूलने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये अवैध तरीके से लगाए गए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को खराब व बदसूरत बना रहे हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: केरल में SIR के खिलाफ अपील, स्थानीय निकाय चुनाव का हवाला देकर IUML पहुंची सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट कई वर्षों से अवैध बैनरों और होर्डिंग्स के खिलाफ स्खत कार्रवाई का निर्देश दे चुका है। कोर्ट ने पहले सभी राजनीतिक दलों को यह लिखित में देने को भी कहा था कि उनके कार्यकर्ता अवैध तरीके से बैनर नहीं लगाएंगे। उस समय भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, राकांपा और मनसे ने लिखित में आश्वासन दिया था। 
 
आज कोर्ट ने कहा कि अवैध होर्डिंग, पोस्टर या बैनर का जो भी जुर्माना है, वहा राजनीतिक दल की ओर से अधिकृत व्यक्ति से ही वसूला जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या हर नगर निगम के पास इस समस्या से निपटने के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, क्या हमें ये आंकड़े मिल सकते हैं कि किस नगर निगम ने कितनी प्राथमिकियां दर्ज कीं, क्या कार्रवाई की और कितना जुर्माना वसूला गया? निगमों ने जुर्माना वसूलने के लिए क्या कदम उठाए हैं? उनकी क्या कार्ययोजना है? 

ये भी पढ़ें: बीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने लातूर नगर निगम की सराहना की
कोर्ट ने लातूर नगर निगम की ओर से अवैध होर्डिंग्स और बैनरों के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा कि यह व्यवस्था अन्य नगर निगमों में भी लागू की जा सकती है। कोर्ट ने बताया कि लातूर नगर निगम ने जागरूक नागरिकों, नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ताकि अवैध होर्डिंग्स पर जल्दी कार्रवाई की जा सके। वहां नगर निगम ने क्षेत्र के प्रिंटर्स के साथ नियमित बैठकें की और होर्डिंग्स पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया, ताकि यह साफ हो सके कि होर्डिंग्स वैध अनुमति के साथ लगाया गया है या नहीं। 

कोर्ट ने ठाणे नगर निगम को लगाई फटकार
कोर्ट ने ठाणे नगर निगम को फटकार लगाई कि उसने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कई गई कार्रवाई, दर्ज प्राथमिकियों और संबंधित लोगों पर की गई कार्रवाई पर अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है। 


 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed