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फीफा फाइनल का रोमांच: महाराष्ट्र में सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट, महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन

Sun, 19 Jul 2026 08:28 PM IST
राहुल कुमार अमर उजाला, ब्यूरो, मुंबई।
अमर उजाला, ब्यूरो, मुंबई। Published by: राहुल कुमार Updated Sun, 19 Jul 2026 08:28 PM IST
सार

दुनियाभर में फुटबॉल के फैन्स पर फीफा का खुमार चढ़ा हुआ है। लोगों की दीवानगी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फाइनल के लिए होटलों, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की सभी जगहों को सुबह 4 बजे (20 जुलाई) तक खुला रखने की इजाजत देने का फैसला किया है।

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FIFA: Hotels and restaurants in Maharashtra will remain open until 4 AM, govt granted permission
मुंबई रेस्टोरेंट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के गृह विभाग ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य के सभी भोजनालयों, होटलों और रेस्टोरेंटों को 19 जुलाई की रात यानी अगले दिन (20 जुलाई )तड़के 4 बजे तक खुला रखने की विशेष अनुमति दे दी है। गृह विभाग की सह सचिव मुग्धा धुरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को मिलेगी जो बंद स्थानों या इमारतों के भीतर चलते हैं। हालांकि, इस बड़ी राहत के साथ सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों पर सुरक्षा और नियमों को लेकर कई सख्त शर्तें भी लागू की हैं।
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प्रतिष्ठान मालिकों को दिशा-निर्देश जारी
सरकार ने साफ किया है कि इस दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी प्रतिष्ठान मालिकों की होगी। सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अपने परिसर के अंदर और बाहर पर्याप्त संख्या में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे, ताकि वहां किसी भी तरह की अराजकता या हंगामा न हो। अगर होटल के अंदर या बाहर कोई भी अप्रिय घटना या अपराध होता है, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होटल मालिक की होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इसके साथ ही, सरकार ने समय की इस छूट में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य बनाया है। रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम बजाते समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। 
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इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जरूरत पड़ने पर इस छूट को रद्द कर सकें। गृह विभाग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि वे इस दौरान हर जगह सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम सुनिश्चित करें।
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