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Maharashtra: आज नागपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आधुनिक एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस की रखेंगे नींव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Pavan
Updated Fri, 19 Jun 2026 06:37 AM IST
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागपुर स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड में 10,000 टन की अत्याधुनिक एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन करेंगे। इसके स्थापित होने से रक्षा, अंतरिक्ष व विमानन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली मजबूत एल्युमीनियम मिश्र धातु के पुर्जों का निर्माण देश में ही संभव होगा। इस शक्तिशाली मशीन में भारी दबाव के जरिये एल्युमीनियम जैसी धातुओं को मनचाहा आकार दिया जाता है। इसमें धातु के टुकड़े को पहले गर्म कर थोड़ा नरम किया जाता है और फिर मशीन से लाखों किलोग्राम का दबाव डालकर उसे एक खास सांचे से गुजारा जाता है। इसके बाद धातु उसी सांचे के आकार में बाहर निकल आती है। इसका उपयोग विमानों, मिसाइलों और ट्रेनों के मजबूत व हल्के पुर्जे बनाने में होता है।
इसलिए जरूरी: सुखोई-30 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों, हेलिकॉप्टरों और अग्नि या आकाश जैसी मिसाइलों में विशेष रूप से ढाले गए एल्युमीनियम एक्सट्रूजन की जरूरत होती है। यह मशीन भारत को बेहद सटीक और विशालकाय पुर्जे घरेलू स्तर पर बनाने की क्षमता देगी।
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इसलिए जरूरी: सुखोई-30 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों, हेलिकॉप्टरों और अग्नि या आकाश जैसी मिसाइलों में विशेष रूप से ढाले गए एल्युमीनियम एक्सट्रूजन की जरूरत होती है। यह मशीन भारत को बेहद सटीक और विशालकाय पुर्जे घरेलू स्तर पर बनाने की क्षमता देगी।
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वायुसेना अफसर की पत्नी से दुष्कर्म में फरार मौलाना ने किया आत्मसमर्पण
महाराष्ट्र में वायुसेना अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण मामले में फरार मौलाना ने नागपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मौलाना हजरत, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र का निवासी है। उसने बुधवार देर रात नागपुर के सोनेगांव पुलिस थाने में आत्मसमर्पण किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आरोपी को पकड़ने के लिए हमने टीमें गठित की थीं और उसकी तलाश कर रहे थे। हमारे अधिकारी पिछले कई दिनों से तामिया में थे। दबाव बढ़ने पर आरोपी ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। मौलवी पर 24 साल की महिला का जबरन धर्मांतरण और उसका निकाह कराने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे (26) और सह-आरोपी आमिर महमूद शेख (30) पहले से ही पुलिस कस्टडी में हैं। उन्होंने कहा, हम अब हजरत को कोर्ट में पेश करेंगे और उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे।
महाराष्ट्र में वायुसेना अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण मामले में फरार मौलाना ने नागपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मौलाना हजरत, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र का निवासी है। उसने बुधवार देर रात नागपुर के सोनेगांव पुलिस थाने में आत्मसमर्पण किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आरोपी को पकड़ने के लिए हमने टीमें गठित की थीं और उसकी तलाश कर रहे थे। हमारे अधिकारी पिछले कई दिनों से तामिया में थे। दबाव बढ़ने पर आरोपी ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। मौलवी पर 24 साल की महिला का जबरन धर्मांतरण और उसका निकाह कराने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे (26) और सह-आरोपी आमिर महमूद शेख (30) पहले से ही पुलिस कस्टडी में हैं। उन्होंने कहा, हम अब हजरत को कोर्ट में पेश करेंगे और उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे।
यौन शोषण में स्वयंभू संत और सात सहयोगी गिरफ्तार
पुणे पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में 59 साल के स्वयंभू संत राधेमोहन मिश्रा और उसके सात सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के छापे में आरोपियों से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोने और चांदी के गहनों के साथ 6.60 लाख नकद भी जब्त किए गए। इसका कुल मूल्य 25.77 लाख आंका गया। शहर की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अश्विनी सतपुते ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ खराड़ी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों में राधेमोहन के अलावा स्वामी कमल नयन (58), कीर्ति हंसराज (38), कनिका हंसराज (34), खुशबू गजेंद्र (37), श्वेता अवध बिहारी (37), अमृता अवध बिहारी मिश्रा (32) और श्वेता संजय पांडे (28) शामिल हैं। पीड़िता ने 2001 से 2026 के बीच राधेमोहन पर दैवीय और अलौकिक शक्तियां का दावा कर उसके परिवार का भरोसा जीत कई साल तक आर्थिक नुकसान, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा पहुंचाने का आरोप लगाया है।
पुणे पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में 59 साल के स्वयंभू संत राधेमोहन मिश्रा और उसके सात सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के छापे में आरोपियों से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोने और चांदी के गहनों के साथ 6.60 लाख नकद भी जब्त किए गए। इसका कुल मूल्य 25.77 लाख आंका गया। शहर की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अश्विनी सतपुते ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ खराड़ी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों में राधेमोहन के अलावा स्वामी कमल नयन (58), कीर्ति हंसराज (38), कनिका हंसराज (34), खुशबू गजेंद्र (37), श्वेता अवध बिहारी (37), अमृता अवध बिहारी मिश्रा (32) और श्वेता संजय पांडे (28) शामिल हैं। पीड़िता ने 2001 से 2026 के बीच राधेमोहन पर दैवीय और अलौकिक शक्तियां का दावा कर उसके परिवार का भरोसा जीत कई साल तक आर्थिक नुकसान, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा पहुंचाने का आरोप लगाया है।