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Supreme Court: मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत, सभी छह मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Wed, 20 Jul 2022 09:22 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 20 Jul 2022 09:22 PM IST
सार

फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी।जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा।

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Supreme Court grants interim bail to fact-checker Mohammad Zubair
मोहम्मद जुबेर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मामलों में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी का स्थानांतरण सभी मौजूदा व भविष्य की सभी प्राथमिकियों पर लागू होगा, जो भी इस मुद्दे पर दर्ज की जा सकती हैं।

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कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने साथ ही ट्वीट के लिए जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी छह मामलों को दिल्ली पुलिस के पास स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी को भंग कर दिया। 
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने जुबैर की एक रिट याचिका पर सुनवाई में कहा कि जब सात ट्वीट के कारण लगे आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है तो उन्हें लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। पीठ ने जुबैर को शाम छह बजे से पहले रिहा करने का आदेश दिया।
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पीठ ने कहा कि यूपी पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को स्थानांतरित करने का उसका आदेश भविष्य की उन सभी एफआईआर पर भी लागू होगा जो उनके सात ट्वीट के आधार पर दर्ज की जा सकती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

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