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अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने AAIB से तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी, सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी जांच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवम गर्ग
Updated Wed, 11 Feb 2026 05:45 PM IST
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सार
सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया अहमदाबाद क्रैश में 260 लोगों की मौत के मामले में एएआईबी से तीन सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन की रिपोर्ट भी मांगी।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया- अहमदाबाद क्रैश मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर पेश करने का आदेश दिया है। इस दुर्घटना में 12 जून 2025 को कुल 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे।
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कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने की, ने एएआईबी द्वारा अब तक अपनाए गए प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल की भी रिपोर्ट मांगी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जांच की जा रही है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख और जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी।
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एएआईबी जांच अपने अंतिम चरण में
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एएआईबी जांच अपने अंतिम चरण में है और कुछ हिस्सों की जांच विदेशी देशों में की जानी है और संभावना है कि यह तीन सप्ताह में पूरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट को सीलबंद कवर में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें अब तक अपनाई गई प्रक्रियाओं का अफिडेविट भी शामिल होगा। यह आदेश सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें इस दुखद विमान हादसे की कोर्ट-निगरानी में जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एएआईबी को अपनी जांच प्रक्रिया को गति देने और पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय मिला है। यह रिपोर्ट न केवल मृतकों के परिजनों के लिए बल्कि देश में हवाई सुरक्षा और विमान संचालन मानकों की समीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पीठ ने सुझाव दिया कि एएआईबी की जांच रिपोर्ट सील किए गए लिफाफे में कोर्ट में जमा की जाए। मेहता ने आश्वासन दिया कि जांच का पूरा विवरण न्यायाधीशों के साथ साझा किया जाएगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि एएआईबी का उद्देश्य केवल दुर्घटना के कारणों का पता लगाना है, किसी की मंशा तय करना नहीं। एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अन्य तीन बोइंग 787 विमानों के साथ भी समान घटनाएं हुई हैं, लेकिन केंद्र ने याचिकाओं पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 8,000 से अधिक पायलट दावा कर रहे हैं कि बोइंग 787 सुरक्षित नहीं है और इसे ग्राउंड किया जाना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा भूषण को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका यह है कि भूषण स्वयं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जांच में अपनाए गए प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल पर रिपोर्ट पेश करने को कहा। सीजेआई ने कहा एएआईबी जांच का परिणाम देखें, फिर तय करेंगे कि कोर्ट-नियंत्रित जांच की आवश्यकता है या नहीं। भूषण ने कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना में समानांतर और स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, क्योंकि गंभीर हादसों के लिए सिर्फ एएआईबी की जांच पर्याप्त नहीं है।
कैसे हुआ था हादसा
हादसा एयर इंडिया के बोइंग 787-8, फ्लाइट AI171 के दौरान हुआ, जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। इसे पायलट कमांडर कप्तान सुमीत सभरवाल और सह-पायलट कप्तान क्लाइव कुंडर ने उड़ाया था। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 260 लोग मारे गए। मृतकों में 241 यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे, जबकि पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हादसे में जान गंवाने वालों में शामिल थे। इस हादसे में मृतकों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। हादसे का एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक विश्वशकुमार रमेश हैं।
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