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न्यूज अपडेट्स: गुवाहाटी गोलीबारी कांड के आरोपी के एनकाउंटर का डर, अदालत ने सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश
Thu, 29 Oct 2026 02:15 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 29 Oct 2026 02:15 AM IST
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न्यूज अपडेट
- फोटो : Amar Ujala
गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को 26 अक्तूबर को 'होटल बिलास इन' गोलीबारी के मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई थी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। अदालत ने गोगोई के वकील द्वारा हिरासत में संभावित हिंसा की आशंका जताए जाने के बाद यह निर्देश जारी किए हैं। गोगोई के वकील द्वारा आरोपी के साथ दुर्व्यवहार या मुठभेड़ की आशंका व्यक्त करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कई सुरक्षा उपाय जारी किए।
अदालत ने क्या निर्देश दिए?
अदालत के निर्देशों के अनुसार, पुलिस को आरोपी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूछताछ के दौरान उसे पर्याप्त भोजन, पीने का पानी और अन्य बुनियादी जरूरतें मिलें। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि गोगोई की हर 24 घंटे में चिकित्सा जांच कराई जाए और पुलिस को हिरासत में उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा, विशेष रूप से रात के समय, प्रदान करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गोगोई को हिरासत से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।
आदेश के अनुसार, अगर पूछताछ या साक्ष्य जुटाने के लिए उसे हिरासत से बाहर ले जाना जरूरी हो, तो पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी का उसके साथ होना जरूरी है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी हिरासत से फरार हो जाता है तो पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जांच अधिकारी को डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है, जिनमें हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव के उपाय बताए गए हैं।
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34 वर्षीय गोगोई को गुवाहाटी के लचित नगर इलाके में स्थित होटल बिलास इन में गोलीबारी के कुछ घंटों बाद 26 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 27 अक्तूबर को सीजेएम अदालत में पेश किया गया और सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी होटल के पट्टे के समझौते को लेकर हुए विवाद के कारण हुई थी। संपत्ति संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए आयोजित बैठक से पहले यह असहमति कथित तौर पर बढ़ गई थी। गोगोई के वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और गोलीबारी से संबंधित परिस्थितियों की जांच जारी है।
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अदालत ने क्या निर्देश दिए?
अदालत के निर्देशों के अनुसार, पुलिस को आरोपी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूछताछ के दौरान उसे पर्याप्त भोजन, पीने का पानी और अन्य बुनियादी जरूरतें मिलें। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि गोगोई की हर 24 घंटे में चिकित्सा जांच कराई जाए और पुलिस को हिरासत में उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा, विशेष रूप से रात के समय, प्रदान करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गोगोई को हिरासत से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।
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आदेश के अनुसार, अगर पूछताछ या साक्ष्य जुटाने के लिए उसे हिरासत से बाहर ले जाना जरूरी हो, तो पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी का उसके साथ होना जरूरी है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी हिरासत से फरार हो जाता है तो पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जांच अधिकारी को डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है, जिनमें हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव के उपाय बताए गए हैं।
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34 वर्षीय गोगोई को गुवाहाटी के लचित नगर इलाके में स्थित होटल बिलास इन में गोलीबारी के कुछ घंटों बाद 26 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 27 अक्तूबर को सीजेएम अदालत में पेश किया गया और सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी होटल के पट्टे के समझौते को लेकर हुए विवाद के कारण हुई थी। संपत्ति संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए आयोजित बैठक से पहले यह असहमति कथित तौर पर बढ़ गई थी। गोगोई के वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और गोलीबारी से संबंधित परिस्थितियों की जांच जारी है।
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