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गुजरात: नवरात्रि की रात नाबालिग से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, वडोदरा कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Mon, 31 Aug 2026 04:11 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Mon, 31 Aug 2026 04:11 PM IST
सार
वडोदरा में 2024 की नवरात्रि की रात नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को बेहद गंभीर और जघन्य बताया। प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
वडोदरा में 2024 की नवरात्रि की रात नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने इसे बेहद जघन्य अपराध बताया। मामला 4 अक्तूबर 2024 का है। उस समय पीड़िता की उम्र 16 साल थी। वह रात करीब 11 बजे लक्स्मीपुरा इलाके में अपने बचपन के दोस्त से मिलने गई थी। इसके बाद दोनों स्कूटी से भायली इलाके की ओर लौट रहे थे।
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कोर्ट ने पांचों को उम्रकैद और जुर्माना क्यों दिया?
अदालत ने 20 अगस्त को पांचों को सामूहिक दुष्कर्म, सबूत नष्ट करने और डकैती से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया था। सोमवार को सजा सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएम पवार ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन के मुताबिक, अदालत ने कहा कि महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है और महिला या नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म बेहद गंभीर अपराध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देवी अंबा को समर्पित नवरात्रि के दौरान हुई ऐसी घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
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