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Bengal: बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बंगाल सरकार का तोहफा, पेंशन राशि बढ़ाई; कब मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?
Tue, 21 Jul 2026 12:40 PM IST
निर्मल कांत
आईएएनएस, कोलकाता।
आईएएनएस, कोलकाता।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 21 Jul 2026 12:40 PM IST
सार
Bengal: पश्चिम बंगाल में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। जानिए किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी और सरकार ने इसे लागू करने के लिए क्या इंतजाम किए हैं।
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शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
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विस्तार
हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 'संकल्प पत्र' में किए गए वादे के अनुसार, 1 अगस्त से वास्ताविक लाभार्थियों को बढ़ी हुई वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता पेंशन मिलेगी। पेंशन की बढ़ी हुई धनराशि 1,500 रुपये प्रति माह होगी, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय यह 1,000 रुपये थी।
कब से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन?
पश्चिम बंगाल पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत तीन पेंशन योजनाओं में बढ़ी हुई रकम की घोषणा की। इस अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि बढ़ी हुई रकम लाभार्थियों को 1 अप्रैल से दी जाएगी।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। हर योजना के लाभार्थियों को अब 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। यह रकम पहले की तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के जरिये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
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खर्च कौन उठाएगा?
राज्य सरकार ने दावा किया है कि इन तीन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बढ़े हुए भुगतान का अतिरिक्त खर्च, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के बजट आवंटन से पूरा किया जाएगा।
ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम को दी बधाई, भारत-ब्रिटेन संबंध पर क्या कहा?
कैसे होगा आदेश का पालन?
इस आदेश को तेजी से लागू करने और तय समय के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों तक संशोधित पेंशन राशि पहुंचाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, जिला पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारियों, संबंधित लागू करने वाली एजेंसियों और राज्य शहरी विकास एजेंसी को जरूरी निर्देश भेज दिए गए हैं।
इसका एलान कब हुआ था?
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अपने बजट प्रस्तावों में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने पिछले महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह बजट पेश किया था और इस मामले में राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग ने औपचारिक अधिसूचना जारी की थी।
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कब से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन?
पश्चिम बंगाल पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत तीन पेंशन योजनाओं में बढ़ी हुई रकम की घोषणा की। इस अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि बढ़ी हुई रकम लाभार्थियों को 1 अप्रैल से दी जाएगी।
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किन लोगों को मिलेगा फायदा?
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। हर योजना के लाभार्थियों को अब 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। यह रकम पहले की तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के जरिये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
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खर्च कौन उठाएगा?
राज्य सरकार ने दावा किया है कि इन तीन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बढ़े हुए भुगतान का अतिरिक्त खर्च, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के बजट आवंटन से पूरा किया जाएगा।
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कैसे होगा आदेश का पालन?
इस आदेश को तेजी से लागू करने और तय समय के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों तक संशोधित पेंशन राशि पहुंचाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, जिला पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारियों, संबंधित लागू करने वाली एजेंसियों और राज्य शहरी विकास एजेंसी को जरूरी निर्देश भेज दिए गए हैं।
इसका एलान कब हुआ था?
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अपने बजट प्रस्तावों में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने पिछले महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह बजट पेश किया था और इस मामले में राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग ने औपचारिक अधिसूचना जारी की थी।