UGC NET: सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यूजीसी नेट अनिवार्य, यूजीसी प्रमुख ने नियमों पर दिया स्पष्टीकरण
Assistant Professor Rule: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए यूजीसी नियमों के मसौदे को लेकर चल रही चर्चाओं पर यूजीसी प्रमुख ने स्पष्टता दी है।
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UGC NET: यूजीसी फैकल्टी भर्ती नियम 2025 के मसौदे के अधिसूचित होने के बाद, इसको लेकर चल रही चर्चाओं पर यूजीसी के प्रमुख ममीडाला जगदीश कुमार ने स्पष्टता प्रदान की है। कुमार ने कहा कि गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वालों के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
मसौदा जारी होने के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए यूजीसी नियमों के मसौदे को अधिसूचित किया।
यूजीसी फैकल्टी भर्ती नियम 2025 के मसौदे के अधिसूचित होने के कुछ ही घंटों बाद शिक्षकों ने उच्च शिक्षा में अनुबंध शिक्षकों की सीमा हटाने का विरोध किया और सरकारी हस्तक्षेप की आशंका जताई। कुलपति नियुक्ति के लिए नए यूजीसी नियमों की विभिन्न शिक्षक संघों, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने भी कड़ी आलोचना की।
➡️ As per 2025 draft regulations, if you have a PG degree (NCrF Level 6.5) with at least 55% marks (or an equivalent grade) in disciplines such as Arts, Commerce, Humanities, Education, Law, Social Sciences, Sciences, Languages, Library Science, Physical Education, Journalism &… pic.twitter.com/TdxAWRLYZq
— UGC INDIA (@ugc_india) January 10, 2025
यूजीसी प्रमुख ने दी स्पष्टता
विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हो रही गलत सूचनाओं में एक का हवाला देते हुए, यूजीसी के अध्यक्ष ने एक वीडियो संदेश में एक्स पर कहा: "यह गलत है। यदि आपके पास गैर-पेशेवर कार्यक्रमों और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जैसे पेशेवर कार्यक्रमों में मास्टर डिग्री है, तो यूजीसी नेट अभी भी आवश्यक है, यदि आपके पास एमई, एमटेक में मास्टर डिग्री है, तो आपको सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए यूजीसी नेट योग्यता की आवश्यकता नहीं है, और यह एआईसीटीई भर्ती नियम के अनुरूप है।"