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दिल्ली में कल से किन वाहनों को मिलेगी एंट्री, किसे रोका जाएगा?: आपकी गाड़ी मानक में है या नहीं, ऐसे चेक करें

Sat, 31 Oct 2026 08:30 AM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Sat, 31 Oct 2026 08:30 AM IST
सार

  • दिल्ली में बाहरी नॉन-बीएस-6 पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की एंट्री बंद।
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों को मिल सकती है राहत।
  • बीएस6, सीएनजी और ईवी को मिल सकती है अनुमति।
  • जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को भी मिलेगी छूट।
  • वैध पीयूसी प्रमाणपत्र रखना होगा अनिवार्य।

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Delhi Bans Non-BS6 Vehicles, Strict Restrictions Applied, Here How Check BS6 Status
तीन महीने लागू रहेगा प्रतिबंध - फोटो : एआई जनरेटेड
सर्दी दस्तक दे चुकी है और दिल्ली में अब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कल से कई तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। इस बार सरकार ने दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू हो सकता है। ऐसे में अगर आप एनसीआर या किसी दूसरे राज्य से अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपकी गाड़ी BS-6 है या नहीं। आइए जानते हैं कल से किन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलेगी और अपनी गाड़ी का एमिशन स्टैंडर्ड कैसे चेक कर सकते हैं।


कब से कब तक लागू होगा प्रतिबंध?
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार कल से गैर-बीएस-6 वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। यह नियम एक नवंबर 2026 से लागू होगा और 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।
इसके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों को राजधानी में एंट्री नहीं मिलेगी, जो बीएस-6 मानक से नीचे आते हैं। इनमें बीएस3 और बीएस4 वाहन भी शामिल हैं। यह प्रतिबंध एनसीआर और दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड संबंधित वाहनों पर लागू होगा।
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Delhi Bans Non-BS6 Vehicles, Strict Restrictions Applied, Here How Check BS6 Status
तीन महीने लागू रहेगा प्रतिबंध - फोटो : एआई जनरेटेड
कौन सी गाड़ियां आ-जा सकेंगी?
यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्रतिबंध बाहरी गाड़ियों के लिए है। इसमें दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहन शामिल नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली में चलने वाली हर पुरानी गाड़ी नियमों से पूरी तरह मुक्त होगी। पुराने नियमों के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है।

किन गाड़ियों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री?
नए प्रतिबंध के तहत कुछ श्रेणियों के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। इनमें बीएस6 मानक वाली नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, सीएनजी और ईवी, दूध, सब्जी, फल, दवा और अन्य जरूरी सामान ढोने वाले वाहन शामिल हैं। यानी बीएस-6 मानक से नीचे के बाहरी पेट्रोल और डीजल वाहनों पर रोक होगी, जबकि ऊपर बताई गई श्रेणियों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

ये भी पढ़ें: वाहन पोर्टल: ड्राइविंग लाइसेंस और RC में मोबाइल नंबर कैसे करें अपडेट? RTO जाने की जरूरत नहीं, जानें आसान तरीका
Delhi Bans Non-BS6 Vehicles, Strict Restrictions Applied, Here How Check BS6 Status
दिल्ली प्रदूषण रोकने के लिए लागू होंगे कई नियम - फोटो : amarujala.com
अपनी गाड़ी बीएस-6 है या नहीं, कैसे करें पता?
अगर आप इस दिवाली या इस नवंबर से जनवरी के बीच किसी काम से दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं और अपनी गाड़ी के एमिशन स्टैंडर्ड को लेकर असमंजस में हैं, तो आप इसे आसानी से जांच सकते हैं। इसके चार तरीके यहां बताए गए हैं...

1. आरसी कार्ड पर देखें एमिशन स्टैंडर्ड
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। इसलिए अपनी गाड़ी के आरसी कार्ड या स्मार्ट कार्ड पर फ्यूल या एमिएशन नॉर्म्स या मार्कर क्लास वाला विकल्प देखें।
  • अगर यहां बीएस-VI या बीएस6 लिखा है, तो आपकी गाड़ी बीएस6 मानक वाली है।
  • अगर बीएस-IV (BS4) या इससे कम लिखा है, तो आपकी गाड़ी नॉन-बीएस6 श्रेणी में आती है।

2. mParivahan एप या वेबसाइट से ऑनलाइन चेक करें
  • अब अगर आप लीजिए आपके पास गाड़ी की आरसी कॉपी नहीं है, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी इसका स्टेटस देख सकते हैं।
  • इसके लिए बस आपको एमपरिवहन एप डाउनलोड करना होगा या परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन सेवा पर जाना होगा।
  •  यहां अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। इतना करते ही गाड़ी की डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगी। 
  • अब इसमें एमिशन नॉर्म्स वाले कॉलम में जाकर पता करें कि आपकी गाड़ी बीएस6 है या उससे नीचे के मानक वाली है।

3. गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग साल देखें
  • भारत सरकार ने एक अप्रैल 2020 से देशभर में बीएस6 नियम अनिवार्य कर दिए थे। ऐसे में गाड़ी बनने और रजिस्टर होने का साल देखकर भी आपको इसके एमिशन स्टैंडर्ड का अंदाजा मिल सकता है।
  • अप्रैल 2020 या उसके बाद खरीदी और रजिस्टर की गई लगभग सभी गाड़ियां बीएस6 हैं।
  • 2019 या उससे पहले बनी गाड़ियां आमतौर पर बीएस4 या उससे पुराने मानक वाली होती हैं।
  • हालांकि, इस तरीके से पूरी तरह पुष्टि नहीं होती। कुछ कंपनियों ने जनवरी से मार्च 2020 के बीच भी बीएस6 गाड़ियां बेची थीं। इसलिए गाड़ी का सही एमिशन स्टैंडर्ड जानने के लिए RC चेक करना बेहतर है।

4. इंजन और बोनट के नीचे देखें
  • गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन के पास लगे आरटीओ स्टीकर या निर्माता के मैन्युफैक्चरिंग लेबल को भी देख सकते हैं। इस पर एमिशन स्टैंडर्ड की जानकारी साफ लिखी होती है।
  • इसके अलावा, कुछ गाड़ियों के सामने वाले शीशे यानी विंडशील्ड पर भी बीएस6 का स्टीकर लगा होता है।
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तीन महीने लागू रहेगा प्रतिबंध - फोटो : एआई जनरेटेड
क्या दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए और भी कोई नियम है?
हां...नॉन-बीएस 6 वाहनों के प्रवेश पर रोक के अलावा प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं। जिनके बारे में नीचे जिक्र किया गया है।
  • नो पीयूसी, नो फ्यूल: दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं मिलेगी। यानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
  • बॉर्डर पर होगी सख्त जांच: दिल्ली की सीमाओं पर एएनपीआर कैमरों और एआई सिस्टम की मदद से वाहनों की जांच की जाएगी।
  • पार्किंग फीस दोगुनी: प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के तहत पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा।
  • ऑफिस टाइमिंग में बदलाव: प्रदूषण कम करने के लिए कार्यालयों के समय में बदलाव समेत दूसरे उपाय भी किए जाएंगे।
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इन बातों का जरूर रखें ध्यान - फोटो : एआई जनरेटेड
दिल्ली आने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
  • अगर आपकी गाड़ी दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है, तो राजधानी आने से पहले उसका एमिशन स्टैंडर्ड जरूर चेक करें। बीएस6 से नीचे की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर तय अवधि में प्रवेश प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके वाहन के पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र हो।
  • गाड़ी का बीएस6 स्टेटस जानने के लिए आरसी कार्ड सबसे आसान और प्रामाणिक तरीका है। आरसी उपलब्ध न होने पर एमपरिवहन एप या परिवहन सेवा वेबसाइट की मदद ली जा सकती है।
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