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Tractor Subsidy Yojana: ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही इतने लाख रुपये की सब्सिडी, जानिए क्या है स्कीम

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Sat, 10 Jan 2026 04:54 PM IST
सार

Tractor subsidy yojana apply: आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। 

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Tractor Subsidy Yojana - फोटो : Amar Ujala

Haryana Tractor Subsidy Scheme: आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक शानदार योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस स्कीम का नाम ट्रैक्टर सब्सिडी योजना है। इस योजना के तहत 45 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है, ताकि वे आधुनिक कृषि यंत्रों के जरिए कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें।



सरकार का यह मानना है कि ट्रैक्टर जैसी मशीनों की उपलब्धता से किसानों की खेती की लागत कम होगी और इससे पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 

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Tractor Subsidy Yojana - फोटो : AdobeStock

क्या है Tractor Subsidy Yojana?

  • ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार नए ट्रैक्टर की खरीद पर ही 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
  • पुराने या सेकेंड हैंड ट्रैक्टर को खरीदने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • सरकार का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाएं। 

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Tractor Subsidy Yojana - फोटो : AdobeStock

कैसे लें इस योजना का लाभ? (Tractor Subsidy Yojana Registration)

  • इस योजना के लिए आवेदन 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और 15 जनवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि तय की गई है।
  • अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट https://agriharyana.gov.in पर विजिट करना है। 


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Tractor Subsidy Yojana - फोटो : AdobeStock

किन किसानों को मिलेगा इस स्कीम का लाभ?

  • इस स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो हरियाणा राज्य के निवासी हैं।
  • इस स्कीम का लाभ अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोगों को ही दिया जाएगा। 

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Tractor Subsidy Yojana - फोटो : AdobeStock
  • स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • इसके अलावा उसने पिछले 5 वर्षों में किसी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।
  • हरियाणा में रहने वाले कई किसान इस स्कीम में आवेदन कर रहे हैं।

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