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DoT New Rule: अब प्रीपेड से पोस्टपेड में जाना हुआ बहुत ही आसान, 90 दिन नहीं करना होगा इंतजार

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 13 Jun 2025 03:45 PM IST
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सार

अब यह काम आप सिर्फ एक मैसेज से कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है। अब जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वी (Vi) जैसे नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड प्लान में स्विच करना पहले से कहीं आसान हो गया है।

DoT new rule Switching between prepaid and postpaid mobile numbers gets easier
mobile - फोटो : adobe stock
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विस्तार
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यदि आपको भी प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने की प्रक्रिया से दिक्कत थी तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब यह काम आप सिर्फ एक मैसेज से कर सकते हैं और वह भी बहुत ही कम समय में। दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है। अब जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वी (Vi) जैसे नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड प्लान में स्विच करना पहले से कहीं आसान हो गया है। पहले जहां यूजर्स को ऐसा करने के लिए 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब यह समयसीमा सिर्फ 30 दिन कर दी गई है।

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क्या है नया नियम?

DoT ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से यह घोषणा की कि अब मोबाइल उपभोक्ता सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही अपने नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड या इसके उलट में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया OTP-आधारित KYC वेरिफिकेशन के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसके लिए यूजर्स को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के अधिकृत आउटलेट पर जाकर OTP के जरिए पहचान सत्यापन (KYC) करना होगा।

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पुराने आदेश में हुआ बदलाव

यह नया फैसला 21 सितंबर 2021 को जारी आदेश में संशोधन के रूप में आया है, जिसमें पहले 90 दिन की वेटिंग पीरियड अनिवार्य थी। अब इस बदलाव से करोड़ों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जो नेटवर्क सर्विस से असंतुष्ट होने पर जल्दी बदलाव कर सकेंगे।

केवल पहली बार के लिए 30 दिन की सीमा

यह सुविधा सिर्फ पहली बार की स्विचिंग के लिए लागू होगी। अगर कोई उपभोक्ता पहली बार OTP आधारित KYC से प्रीपेड या पोस्टपेड में स्विच करता है, तो वह 30 दिन में यह कर सकता है।

बार-बार स्विच करने पर 90 दिन का नियम रहेगा

यदि कोई ग्राहक OTP के जरिए दोबारा स्विच करना चाहता है, तो उसे पिछली स्विचिंग के 90 दिन बाद ही यह सुविधा मिलेगी। DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे हर बार स्विचिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले उपभोक्ताओं को इस नियम की जानकारी अवश्य दें।

30 या 90 दिन से पहले भी संभव है स्विचिंग, लेकिन...

अगर उपभोक्ता 30 या 90 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही दोबारा स्विच करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पूरी KYC प्रक्रिया (डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन समेत) को फिजिकली पूरा करना होगा और यह केवल अधिकृत आउटलेट्स पर ही किया जा सकेगा।

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