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पासपोर्ट के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी,नई दिल्ली Updated Sat, 24 Dec 2016 10:38 AM IST
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भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं पहले के नियमों के अनुसार 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था, लेकिन नए नियमों के आने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे अन्य डाक्यूमेंट दिखाकर भी पासपोर्ट बनावा सकते हैं।
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