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Mob lynchings: CJI condemns ‘horrendous cases of mobocracy’, asks Parliament to make new law
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भीड़ की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दिए ये आदेश
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Tue, 17 Jul 2018 05:52 PM IST
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देश भर में गोरक्षा के नाम पर मॉब लिन्चिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूढ़ की बेंच ने फैसला में कहा कि भीड़ की हिंसा को सामान्य नहीं मान सकते। इसे रोकने के लिए देश की संसद कानून बनाए।
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