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Singapore: भारतीय मूल के पूर्व मंत्री ने पूरी की जेल की सजा, पिछले साल भ्रष्टाचार मामले में ठहराए गए थे दोषी

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Fri, 06 Jun 2025 01:34 PM IST
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सार

पिछले साल भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए सिंगापुर के भारतीय मूल के पूर्व मंत्री एस ईश्वरन ने अपनी जेल की सजा पूरी कर ली है। उन्हें 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। सिंगापुर जेल सेवा ईश्वरन की सजा पूरी होने के बारे में जानकारी दी। 

Former Indian origin Singapore minister S Iswaran completes jail term in corruption case
सिंगापुर में भारतीय-मूल के पूर्व मंत्री एस ईश्वरन - फोटो : ANI
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विस्तार
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सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व मंत्री एस ईश्वरन ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी 12 महीने की जेल की सजा पूरी कर ली है। सिंगापुर जेल सेवा (एसपीएस) ने शुक्रवार को ईश्वरन की सजा पूरी होने के बारे में जानकारी दी। 

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63 वर्षीय ईश्वरन का जन्म चेन्नई में हुआ था। पिछले साल तीन अक्तूबर को भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। सिंगापुर के दशकों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी पूर्व मंत्री को सजा सुनाई गई थी।
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कभी सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष राजनेता थे ईश्वरन
ईश्वरन कभी सिंगापुर की सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के शीर्ष राजनेता थे। यह पार्टी अपनी भ्रष्टाचार विरोधी नीति को लेकर सख्त मानी जाती है। सात अक्तूबर को ईश्वर की जेल की सजा शुरू हुई। हालांकि, वह सजा शुरू होने से पहले ही चार महीने जेल में बिता चुके थे। 

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सात फरवरी को घर में नजरबंद किया गया था
सिंगापुर जेल सेवा (एसपीएस) ने बताया कि इसके बाद ईश्वरन को होम डिटेंशन स्कीम के तहत घर में नजरबंद कर दिया गया था। उनकी यह सजा सात फरवरी को शुरू हुई थी। एसपीएस ने कहा कि यह जेल अवधि का एक हिस्सा था। बता दें कि इस योजना में उन कैदियों के लिए छूट अवधि शामिल है, जिन्होंने अपनी सजा का दो-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है।

दोबारा अपराध का जोखिम कम होने पर ईश्वरन को मिला योजना का लाभ
एसपीएस ने पहले कहा था कि ईश्वरन को इस योजना के लिए उपयुक्त माना गया था, क्योंकि उनके दोबारा अपराध करने का जोखिम कम था। ईश्वर ने जेल में कोई संस्थागत अपराध नहीं किया था और उन्हें परिवार का मजबूत समर्थन प्राप्त था।

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व्यापारियों से मूल्यवान वस्तु लिए जाने से जुड़ा था मामला
पिछले साल 24 सितंबर को, ईश्वरन को दंड संहिता की धारा 165 के तहत दोषी ठहराया गया था। यह कानून सरकारी कर्मचारियों को किसी भी ऐसे व्यक्ति से कीमती चीजें लेने से रोकता है, जिससे उनका आधिकारिक रूप से संबंध हो। रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला व्यापारियों से 400,000 सिंगापुर डॉलर (3,11,131 अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की वस्तुएं लिए जाने से जुड़ा था। 

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