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जीएसटी के नियम होंगे आसान?: रिफंड से पंजीकरण तक, आज काउंसिल की बैठक में कई बदलावों पर लग सकती है मुहर
Thu, 08 Oct 2026 04:20 AM IST
निर्मल कांत
ब्यूरो, नई दिल्ली।
ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 08 Oct 2026 04:20 AM IST
सार
जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में रिफंड, पंजीकरण और रिटर्न से जुड़े कई प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है। इनमें रिफंड का दायरा बढ़ाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कुछ पाबंदियां हटाने जैसे बदलाव शामिल हैं। लेकिन क्या इन प्रस्तावों पर कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
जीएसटी काउंसिल की बृहस्पतिवार को होने वाली अहम बैठक में रिफंड, पंजीकरण, रिटर्न भरने समेत कई मामलों में सुधारों को हरी झंडी मिल सकती है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।
सूत्रों के मुताबिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। सामान्य कारोबारी खर्चों को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में शामिल किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। कारोबारियों को एक ही राज्य में जीएसटी पंजीकरण कराकर पूरे देश में कारोबार करने की अनुमति मिल सकती है।
ये भी पढ़ें: केपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, निलंबित अध्यक्ष और सदस्य गिरफ्तार; क्या है मामला?
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सरकार का कहना है कि 61% करदाताओं का पंजीकरण बिना अधिकारी के हस्तक्षेप के तीन कार्यदिवस में किया जा रहा है। रिटर्न की प्रक्रिया ऐसी होगी ताकि खरीदार के लेजर में संबंधित बदलाव स्वतः दर्ज हो जाएं। एक तय सीमा से कम मामलों में नोटिस ही जारी नहीं किया जाएगा। रिफंड का दायरा सेवाओं, संयंत्र व मशीनरी पर चुकाए गए कर तक बढ़ाया जाएगा।
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सूत्रों के मुताबिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। सामान्य कारोबारी खर्चों को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में शामिल किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। कारोबारियों को एक ही राज्य में जीएसटी पंजीकरण कराकर पूरे देश में कारोबार करने की अनुमति मिल सकती है।
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सरकार का कहना है कि 61% करदाताओं का पंजीकरण बिना अधिकारी के हस्तक्षेप के तीन कार्यदिवस में किया जा रहा है। रिटर्न की प्रक्रिया ऐसी होगी ताकि खरीदार के लेजर में संबंधित बदलाव स्वतः दर्ज हो जाएं। एक तय सीमा से कम मामलों में नोटिस ही जारी नहीं किया जाएगा। रिफंड का दायरा सेवाओं, संयंत्र व मशीनरी पर चुकाए गए कर तक बढ़ाया जाएगा।