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Chinese Visa Scam: कार्ति चिदंबरम को छोड़कर अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत, अगली सुनवाई 2 मई को

Fri, 05 Apr 2024 11:29 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 05 Apr 2024 11:29 AM IST
सार

अदालत ने ईडी को अन्य आरोपी व्यक्तियों की नियमित जमानत अर्जियों पर जवाब दाखिल करने का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। अन्य आरोपी आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन पर पेश हुए।

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Rouse Avenue court granted interim bail to accused persons except Karti Chidambaram in Money laundering case
कार्ति चिदंबरम - फोटो : Social Media

विस्तार

राउज एवेन्यू अदालत ने चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को छोड़कर अन्य अभियुक्तों को अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। कार्ति चिदंबरम के वकील ने बताया कि कार्ति चिदंबरम को इससे पहले उच्च न्यायालय ने अंतरिम संरक्षण दिया था। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अदालत ने प्रत्येक आरोपी के लिए एक-एक लाख रुपये का मुचलका भरने पर अंतरिम जमानत दी है।
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अदालत ने ईडी को अन्य आरोपी व्यक्तियों की नियमित जमानत अर्जियों पर जवाब दाखिल करने का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। अन्य आरोपी आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन पर पेश हुए।
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