एरिक्सन को लौटाने पड़ सकते हैं अनिल अंबानी के 550 करोड़ रुपये, ये है बड़ी वजह
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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये दिए थे। लेकिन हो सकता है कि एरिक्सन को ये रकम आरकॉम को लौटानी पड़े। अगर दिवाला कानून के तहत आरकॉम से लोन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती है तो स्वीडन की टेलिकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन को ये रकम लौटानी होगी।
30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
इस संदर्भ में अपीलैट ट्रिइब्यूनल ने कहा कि, 'अगर हम आरकॉम के खिलाफ अपील को खारिज करते हैं तो एरिक्सन को पैसा वापस करना होगा। बता दें कि आरकॉम ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिइब्यूनल (एनसीएलएटी) में अपील दायर करके खुद के खिलाफ उस आवेदन पर स्टे लगाने को कहा था, जिसे पिछले साल एनसीएलटी ने स्वीकार किया था। एनसीएलएटी में इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। बेंच ने कहा कि, 'हमें इस अपील को रद्द कर देना चाहिए और दिवाला कानून के तहत प्रक्रिया चलने देनी चाहिए।'
एरिक्सन के वकील ने दिया बयान
मामले पर एरिक्सन के वकील ने कहा कि उसे यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मिला है। कंपनी ने कहा कि उसे अपना पैसा मिल चुका है और वह आरकॉम के खिलाफ इन्सॉल्वंसी प्रॉसिडिंग्स वाली याचिका वापस लेना चाहती है। उसने कहा कि इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि आरकॉम पर 46 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। कंपनी काफी समय से संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है।