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आय से 53.70% अधिक संपत्ति मामला: सीबीआई ने पूर्व मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ मार्केट कमेटी के पूर्व सचिव मनोज कुमार शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पूरी करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब इस मामले में उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलेगा। सीबीआई ने यह कार्रवाई मार्केट कमेटी में रिश्वतखोरी की शिकायत के बाद शुरू की थी।
मामले की शुरुआत मंडी में फल बेचने वाले एक विक्रेता की शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सचिव के ड्राइवर साबर अली और कर्मचारी राहुल यादव उससे 12 हजार रुपये हफ्ता मांग रहे थे। सीबीआई ने दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने इस रिश्वतखोरी में तत्कालीन सचिव मनोज कुमार शर्मा की मिलीभगत का भी आरोप लगाया था, हालांकि जांच में रिश्वत मामले में उनकी सीधी भूमिका सामने नहीं आई। इसके बावजूद नाम सामने आने के बाद सीबीआई ने शर्मा की आय और संपत्ति की जांच शुरू की। जांच में वर्ष 2016 से 2017 के बीच उनकी आय और संपत्ति का ब्योरा खंगाला गया। इसमें पाया गया कि मनोज शर्मा और उनकी पत्नी ने इस अवधि में आय से 53.70 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की।
सीबीआई के अनुसार, शर्मा ने एक प्रॉपर्टी के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान किया था और पत्नी के नाम पर करीब साढ़े नौ लाख रुपये की होंडा सिटी कार खरीदी थी। आयकर विभाग और बैंक खातों से मिले दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी ने उनकी संपत्ति को वैध आय से कहीं अधिक पाया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत में चलेगी।
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मामले की शुरुआत मंडी में फल बेचने वाले एक विक्रेता की शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सचिव के ड्राइवर साबर अली और कर्मचारी राहुल यादव उससे 12 हजार रुपये हफ्ता मांग रहे थे। सीबीआई ने दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने इस रिश्वतखोरी में तत्कालीन सचिव मनोज कुमार शर्मा की मिलीभगत का भी आरोप लगाया था, हालांकि जांच में रिश्वत मामले में उनकी सीधी भूमिका सामने नहीं आई। इसके बावजूद नाम सामने आने के बाद सीबीआई ने शर्मा की आय और संपत्ति की जांच शुरू की। जांच में वर्ष 2016 से 2017 के बीच उनकी आय और संपत्ति का ब्योरा खंगाला गया। इसमें पाया गया कि मनोज शर्मा और उनकी पत्नी ने इस अवधि में आय से 53.70 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की।
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सीबीआई के अनुसार, शर्मा ने एक प्रॉपर्टी के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान किया था और पत्नी के नाम पर करीब साढ़े नौ लाख रुपये की होंडा सिटी कार खरीदी थी। आयकर विभाग और बैंक खातों से मिले दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी ने उनकी संपत्ति को वैध आय से कहीं अधिक पाया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत में चलेगी।