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कोर्ट ने ठोका जुर्माना: 222 बार तोड़ा था ट्रैफिक नियम... अब 15 दिन तक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होना होगा

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 08 Feb 2025 09:39 AM IST
सार

चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की लिस्ट ट्रैफिक पुलिस ने तैयार की है। इनकी रिपोर्ट पुलिस ने आरएलए और अदालत को भेजी थी।

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Chandigarh Court imposed fine on traffic violation traffic signal
चंडीगढ़ में ट्रैफिक - फोटो : अमर उजाला/फाइल
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विस्तार
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चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की एक लिस्ट तैयार की है। जिसमें कई ऐसे वाहन चालक भी हैं जो 200 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ चुके हैं। एक वाहन 


के 222 चालान पाए गए हैं। इस चालक ने 44 बार लाल बत्ती तोड़ी, 168 बार ओवर स्पीड और अन्य नियम तोड़े। जिसकी रिपोर्ट ट्रैफिक पुलिस ने आरएलए और अदालत में भेजी थी।
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इसके बाद सीजीएम ने वाहन चालक को 15 दिन तक कम्यूनिटी सर्विस और 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चालक को 15 दिनों तक शहर में किसी भी ट्रैफिक लाइट प्वाइंट पर तैनात रहकर ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना होगा। 

ट्रैफिक पुलिस ने 10 और ऐसे वाहन चालकों की लिस्ट अदालत को सौंपी है जिस पर अदालत 17 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी।

बाइक के 411 से ज्यादा चालान

चंडीगढ़ में एक बाइक का 411 से ज्यादा चालान कट चुका है। यह बाइक सेक्टर 26 स्थित पुलिस लाइन के पते पर दर्ज है। इतने ज्यादा चालान होनेपर सेक्टर-17 स्थित आरएलए ने बाइक नंबर की सभी तरह की सर्विस बंद कर दी है।

चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा के साथ हिमाचल व अन्य जगह से भी गाड़ियां रोजाना आती और जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे चालान पड़ोसी राज्यों के वाहनों के हैं। आरएलए ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि उन पर भी कार्रवाई हो सकेगी।

इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देकर दिल्ली स्थित वाहन पंजीकरण केनेशनल पोर्टल से ही उन वाहनों की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इससे वो किसी भी राज्य के हों, अपने वाहन से जुड़े किसी भी कार्य को नहीं करा पाएंगे। वो अपने राज्य में अपने आरटीओ में जब भी जाएंगे, पहले उन्हें चालान की राशि जमा कराने को कहा जाएगा।
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