सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   compensation order for injured in road accident

सड़क हादसों में घायल पीड़ितों को 2.69 लाख का मुआवजा

ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 16 Apr 2016 01:29 AM IST
विज्ञापन
compensation order for injured in road accident
उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics
विज्ञापन

दो अलग-अलग सड़क हादसों में घायल होने वाले पीड़ितों के लिए मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए 2.69 लाख और 2.38 लाख रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं।



पहले मामले में यह आदेश हरप्रीत सिंह (कार चालक) निवासी फिरोजपुर, हरभजन सिंह (कार मालिक) और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी को चुकाने के लिए कहा है। वहीं दूसरे मामले में गणेश चौधरी (ट्रक चालक) निवासी चंडीगढ़, हरजीत सिंह (ट्रक मालिक) और इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को चुकाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पहले मामले में याचिकाकर्ता कुलविंदर कुमार निवासी मनीमाजरा थे। उन्होंने ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में कहा कि 15 अप्रैल 2014 की शाम 7 बजे करीब वह बाइक से लुधियाना से चंडीगढ़ आ रहे थे। बाइक राकेश कुमार चला रह थे। जब वह सरहंद बाइपास पर मोरिंडा पहुंचे तो अचानक पीछे से हरियाणा नंबर की कार ने लापरवाही से कार चलाते हुए पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे कुलविंदर बाइक से गिर गए और उन्हें गंभीर चोट आईं। उन्हें शरीर में काफी जबह चोट लगने के साथ ही रीड की हड्डी में फ्रैक्चर भी आया। इस कारण वह 35 फीसदी डिसेबल हो गए।

वहीं हादसे के संबंध में कार चालक के खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल से उपचार और उसके बाद हुए खर्च के तौर पर 30 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। हालांकि ट्रिब्यूनल ने उनके लिए 2,69,176 रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ मुआवजा मंजूर किया है।

वहीं दूसरे मामले में शिकायतकर्ता मनीमाजरा निवासी संदीप खन्ना थे। उनकी ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि 11 मार्च 2015 को वह स्कूटी से सेक्टर-43 से मनीमाजरा की ओर जा रहे थे। रात करीब सवा नौ बजे वह सेक्टर-28 स्थित सुखना लाइट प्वाइंट पर पहुंचा तो पीछे से तेज स्पीड से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इससे संदीप और उसके साथ बैठी पिंकी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक चालक गणेश चौधरी के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया गया। संदीप को गंभीर चोट होने के कारण कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस कारण उन्होंने ट्रिब्यूनल से 30 लाख के मुआजे की अपील की थी। हालांकि ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के लिए 2,37,551 रुपये 7.5 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed