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बंगाल की युवती से दुष्कर्म का मामला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट की तलब

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 28 Oct 2021 02:04 AM IST
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सार

आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बुधवार को आरोपी अनूप की जमानत याचिका सुनवाई के लिए पहुंची थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली।

High Court seeks investigation status report in case of rape of Bengal girl
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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टीकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से दुष्कर्म के आरोपी अनूप की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। बुधवार को आरोपी अनूप की जमानत याचिका सुनवाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान जहां हरियाणा सरकार ने जमानत का विरोध किया, वहीं याची ने खुद के निर्दोष होने की दलील दी।

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इस दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली। गौरतलब है कि इससे पहले भी अगस्त में आरोपी अनूप ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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यह है मामला
बातचीत की रिकार्डिंग पुलिस को देते हुए पिता ने बताया था कि जब उसकी बेटी ट्रेन से टीकरी बॉर्डर की ओर जा रही थी तो आरोपियों ने उससे छेड़छाड़ की थी। इसके बाद टीकरी बॉर्डर पहुंचने पर उसे अंकुर, अनूप व अन्य के साथ टेंट साझा करना पड़ा था। वे इस दौरान लगातार दबाव बनाते हुए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इसके बाद पीड़िता कोरोना से संक्रमित हो गई और जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर बहादुरगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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