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हत्यारे पति को उम्रकैद: बेटी के सामने पत्नी को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट, चंडीगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 31 Oct 2025 10:38 AM IST
सार

पत्नी की हत्या मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांच साल पहले चंडीगढ़ के मनीमाजरा में पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या की थी। 

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Husband convicted of murdering wife gets life imprisonment in Chandigarh
Chandigarh district court - फोटो : अमर उजाला
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चंडीगढ़ जिला अदालत ने पत्नी के हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पति ने पांच साल पहले अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। दोषी मनीमाजरा निवासी जरनैल सिंह उर्फ काला को जिला अदालत ने उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



मामला 4 फरवरी 2020 का है। जरनैल सिंह ने अपनी पत्नी मंजीत कौर की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने जरनैल के भाई सज्जन सिंह की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार वारदात वाली सुबह करीब साढ़े चार बजे जरनैल की बेटी रोते हुए अपने चाचा सज्जन सिंह के घर पहुंची। सज्जन जब भाई के घर गया तो देखा कि जरनैल सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था और जमीन पर मंजीत कौर का खून से लथपथ शव पड़ा था।
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उसे देख सज्जन ने शोर मचाया। इसके बाद पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए तभी जरनैल मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वारदात के तीसरे दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सज्जन सिंह ने पुलिस को बताया था कि जरनैल को शराब की बुरी लत थी और वह अकसर नशे में पत्नी मंजीत कौर के साथ मारपीट करता था। उसके तीन बच्चे हैं। इनमें बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। नशे की वजह से घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। वारदात वाले दिन भी झगड़े के बाद गुस्से में आकर जरनैल ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी थी।

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