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Highcourt News: गुरुनानक देव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी को जमानत, कोर्ट ने कहा-जांच प्रभावित होने की संभावना नहीं 

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 29 May 2022 03:59 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि इस अपराध में यदि याची दोषी भी पाया जाता है तो अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। याची पिछले 6 माह से जेल में है और चालान दाखिल किया जा चुका है।

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Punjab-Haryana High Court granted bail to accused of making objectionable remarks about Guru nanak Dev and his father
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गुरुनानक देव और उनके पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि याची पिछले 6 माह से जेल में है और इस मामले में दोषी साबित होने पर अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में याची को जमानत दी जानी चाहिए।

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याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी वासु स्याल ने बताया कि लुधियाना पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज किया था। आरोप के अनुसार सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें अनिल अरोड़ा नाम का व्यक्ति तीन-चार लोगों के साथ गुरुनानक देव व उनके पिता केबारे मे फूहड़ व आपत्तिजनक तरीके से बात कर रहा था। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद परविंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसके बाद 13 नवंबर 2021 को पुलिस ने याचिकाकर्ता को हिरासत में ले लिया था और याची अभी तक हिरासत में है। 
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याची ने कहा कि उसने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से कुछ नहीं कहा था। साथ ही यह भी कहा कि यह तो कुछ लोगों के बीच की आपस की मूर्खतापूर्ण बातचीत थी। याची ने कहा कि वह पिछले 6 माह से जेल में है और इस मामले में चालान दाखिल किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इससे सहमति प्रकट की। हाईकोर्ट ने कहा कि इस अपराध में यदि याची दोषी भी पाया जाता है तो अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। याची पिछले 6 माह से जेल में है और चालान दाखिल किया जा चुका है। ऐसी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है कि याची ट्रायल को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत दे दी। 

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