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लुधियाना में फायर सेफ्टी पर सख्ती: 30 दिन में एनओसी नहीं तो 50 हजार तक जुर्माना, इमारत होगी सील

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jan 2026 05:59 PM IST
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Strict action on fire safety in Ludhiana: Failure to obtain NOC within 30 days will result in a fine of up to Rs 50,000 and the building will be sealed.
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लुधियाना। औद्योगिक नगरी लुधियाना में आगजनी की घटनाओं पर रोक और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। नगर निगम आयुक्त आदित्य डेचलवाल ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन भवनों के पास फायर ब्रिगेड की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) नहीं है, उन्हें 30 दिनों के भीतर एनओसी लेनी होगी। तय समय सीमा में नियमों का पालन न करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में इमारत को सील भी किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट, 2012 के तहत सभी व्यावसायिक इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटरों और औद्योगिक इकाइयों के लिए फायर सेफ्टी एनओसी लेना अनिवार्य है। उद्योग मालिकों को भी निर्धारित मानकों के अनुसार फायर सेफ्टी उपकरण और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
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नगर निगम ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। आवेदक https://fasttrack.punjab.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जहां पात्रता, जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शुल्क की पूरी जानकारी उपलब्ध है। एमसी आयुक्त आदित्य डेचलवाल ने बताया कि पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट, 2024 के तहत सभी भवन मालिकों को नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016 के अनुसार फायर सेफ्टी मानकों का पालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्व आदेशों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। आयुक्त ने नागरिकों और भवन मालिकों से अपील की कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय रहते फायर सेफ्टी एनओसी प्राप्त करें, अन्यथा नगर निगम को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।
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