सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   Bilaspur High Court rejects plea of Suresh Chandrakar accused in journalist murder case

बिलासपुर: पत्रकार हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर की यचिका खारिज, इस मामले को लेकर हाइकोर्ट में दी थी अर्जी

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 22 Aug 2025 04:26 PM IST
विज्ञापन
सार

नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में चर्चित पत्रकार हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने सड़क का करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में  याचिका दायर की थी,जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

Bilaspur High Court rejects plea of Suresh Chandrakar accused in journalist murder case
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में चर्चित पत्रकार हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने सड़क का करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में  याचिका दायर की थी,जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाई याचिका में 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10% जुर्माना लगाए जाने को अनुचित ठहराया है। 

loader
Trending Videos


ठेकेदार ने 2.58 करोड़ के अपने अधूरे सड़क निर्माण शेष कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें कि नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन से होगा। अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अनुबंध के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed