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CG: स्कूल के लिए निकली नाबालिग छात्रा महाराष्ट्र में मिली, युवक पर दुष्कर्म का आरोप; 20 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार
Fri, 14 Aug 2026 08:10 AM IST
कबीरधाम ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
Published by: कबीरधाम ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 08:10 AM IST
सार
कबीरधाम के कुण्डा थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग छात्रा को पुलिस ने महाराष्ट्र से सुरक्षित बरामद किया। छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में यूपी के 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 25 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में है।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
कबीरधाम जिले के कुण्डा थाना क्षेत्र से स्कूल जाने के लिए घर से निकली नाबालिग छात्रा के लापता होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे महाराष्ट्र से सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने छात्रा को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद 25 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
स्कूल के लिए निकली थी छात्रा, शाम तक नहीं लौटी
पुलिस के अनुसार, 7 अगस्त को छात्रा के परिजनों ने कुण्डा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ तकनीकी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं।
महाराष्ट्र में मिली छात्रा
थाना प्रभारी कुण्डा अमित कश्यप ने बताया कि विवेचना के दौरान छात्रा के महाराष्ट्र में होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम ने महाराष्ट्र में लगातार तलाश की। टीम ने नवी मुंबई के एरौली गांव स्थित जरीमारी अपार्टमेंट, जरीमारी मंदिर के पास से छात्रा को बरामद किया। पुलिस के अनुसार, छात्रा आरोपी राज मिश्रा के कब्जे में मिली। इसके बाद पीड़िता का महिला नोडल अधिकारी के समक्ष बयान कराया गया। पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे तखतपुर बुलाकर वहां से बिलासपुर रेलवे स्टेशन ले गया। इसके बाद ट्रेन से कल्याण, महाराष्ट्र होते हुए वह उसे मुंबई स्थित किराए के मकान में ले गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।
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बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ीं धाराएं
पुलिस ने छात्रा का विधिवत मेडिकल परीक्षण कराया। विवेचना में सामने आए तथ्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर 12 अगस्त को मामले में बीएनएस की धारा 64(2)(M), 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई। आरोपी की पहचान राज मिश्रा पुत्र उमाशंकर मिश्रा (20) निवासी ग्राम गौसापुर, थाना मल्लावां, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी एरौली सेक्टर-19, थाना रव्वाली, जिला ठाणे, महाराष्ट्र के रूप में हुई है।
ये भी पढ़ें- राजस्थान को बड़ी सौगात: 2386 करोड़ की लागत से श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ हाईवे होगा फोरलेन, जाम से मिलेगी राहत
आरोपी के कपड़े समेत महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। घटना के समय उसके द्वारा पहने गए नीले रंग के निकर को भी पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया और 13 अगस्त को दोपहर 2:10 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को भी दी गई।
25 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। विवेचना जारी होने और शेष साक्ष्य जुटाने के लिए समय की आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को 25 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पुलिस का कहना है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। मामले में जुटाए जा रहे शेष साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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स्कूल के लिए निकली थी छात्रा, शाम तक नहीं लौटी
पुलिस के अनुसार, 7 अगस्त को छात्रा के परिजनों ने कुण्डा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ तकनीकी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं।
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महाराष्ट्र में मिली छात्रा
थाना प्रभारी कुण्डा अमित कश्यप ने बताया कि विवेचना के दौरान छात्रा के महाराष्ट्र में होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम ने महाराष्ट्र में लगातार तलाश की। टीम ने नवी मुंबई के एरौली गांव स्थित जरीमारी अपार्टमेंट, जरीमारी मंदिर के पास से छात्रा को बरामद किया। पुलिस के अनुसार, छात्रा आरोपी राज मिश्रा के कब्जे में मिली। इसके बाद पीड़िता का महिला नोडल अधिकारी के समक्ष बयान कराया गया। पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे तखतपुर बुलाकर वहां से बिलासपुर रेलवे स्टेशन ले गया। इसके बाद ट्रेन से कल्याण, महाराष्ट्र होते हुए वह उसे मुंबई स्थित किराए के मकान में ले गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।
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बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ीं धाराएं
पुलिस ने छात्रा का विधिवत मेडिकल परीक्षण कराया। विवेचना में सामने आए तथ्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर 12 अगस्त को मामले में बीएनएस की धारा 64(2)(M), 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई। आरोपी की पहचान राज मिश्रा पुत्र उमाशंकर मिश्रा (20) निवासी ग्राम गौसापुर, थाना मल्लावां, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी एरौली सेक्टर-19, थाना रव्वाली, जिला ठाणे, महाराष्ट्र के रूप में हुई है।
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आरोपी के कपड़े समेत महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। घटना के समय उसके द्वारा पहने गए नीले रंग के निकर को भी पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया और 13 अगस्त को दोपहर 2:10 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को भी दी गई।
25 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। विवेचना जारी होने और शेष साक्ष्य जुटाने के लिए समय की आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को 25 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पुलिस का कहना है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। मामले में जुटाए जा रहे शेष साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।