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रायपुर: रेरा पंजीयन के बिना भूखंड बेचने पर जमीन कारोबारी पर 25 लाख का जुर्माना

Thu, 22 Oct 2026 04:10 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 22 Oct 2026 04:10 PM IST
सार

आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना में बिना रेरा पंजीयन भूखंड बेचने पर जमीन कारोबारी राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा ने अधिनियम की धारा 3 और 59 के तहत कार्रवाई की।

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Land dealer fined Rs 25 lakh for selling plot without RERA registration
छत्तीसगढ़ रेरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने नियम उल्लंघन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र में स्थित सालासार विहार परियोजना में बिना पंजीयन भूखंड बेचने के मामले में जमीन कारोबारी राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान यह बात उजागर हुई कि परियोजना के तहत भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित करके रेरा पंजीयन कराए बिना बेचा जा रहा था।
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प्राधिकरण ने इस कृत्य को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना है। इसी उल्लंघन के आधार पर अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जुर्माने की राशि का निर्धारण संबंधित परियोजना की कुल अनुमानित लागत के आधार पर किया गया है।
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अधिनियम की धारा 3 और 59 के तहत कार्रवाई
रेरा के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण में पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन कराए बिना ऐसी किसी भी परियोजना का प्रचार-प्रसार करना, विपणन करना या भूखंडों का विक्रय करना कानूनन गलत माना जाता है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति क्रेताओं को संबंधित परियोजना की कानूनी स्थिति और वहां होने वाले विकास कार्यों की सटीक जानकारी देना है।
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प्राधिकरण की कार्रवाई को रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता स्थापित करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्राधिकरण ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का प्रयास
नियमों के तहत किसी भी आवासीय योजना को जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उसके सभी आवश्यक कानूनी पहलुओं को पूर्ण करना जरूरी होता है। विनियामक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करना चाहता है कि खरीदारों के हितों की पूरी सुरक्षा हो और उन्हें किसी भी प्रकार के धोखे का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण बिना पंजीयन वाली परियोजनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है।


निवेश से पहले जांच करने की अपील
प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी आवासीय योजना या भूखंड में धन का निवेश करने से पहले उसके रेरा पंजीयन की पुष्टि अवश्य कर लें। खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का पूरा ब्योरा और संबंधित वैधानिक दस्तावेज की जांच करने का सुझाव दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी वित्तीय जोखिम या कानूनी झंझट से बचा जा सके। पंजीयन से संबंधित पूरी जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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