{"_id":"6a58b36372f8166dfc0df3ef","slug":"man-jailed-for-raping-a-woman-under-the-pretext-of-marriage-refusing-to-marry-her-after-taking-money-and-jewelry-and-threatening-to-kill-her-raigarh-news-c-1-1-noi1486-4507460-2026-07-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raigarh: शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, रूपये और गहने लेकर शादी से मुकरा, जान से मारने की दी धमकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raigarh: शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, रूपये और गहने लेकर शादी से मुकरा, जान से मारने की दी धमकी
Thu, 16 Jul 2026 05:00 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
Published by: रायगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 05:00 PM IST
सार
रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म और रूपये व गहने हड़पने के बाद शादी से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला महिला थाना का है।
विज्ञापन
महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म और रूपये व गहने हड़पने के बाद शादी से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला महिला थाना का है।
विज्ञापन
महिला थाना रायगढ़ में 14 जुलाई को 35 वर्षीय पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, धोखे से रुपये एवं गहने हड़पने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपी मो. सुल्तान अंसारी उर्फ सुल्तान खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीडिता ने 14 जुलाई को महिला थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि वह शहर के एक दुकान में सेल्स गर्ल के रूप में काम करती है। वर्ष 2025 के जनवरी माह में उसकी पहचान आरोपी सुल्तान खान से हुई थी, जो कि दुकान पर अक्सर सामान खरीदने आता था। दोनों के बीच मोबाईल पर बातचीत होनें के बाद आरोपी ने प्रेम का इजहार करते हुए शादी का वादा किया।
विज्ञापन
इस दौरान पीड़िता ने स्वयं को विवाहित होनें और पति से अलग रहने की जानकारी देने के बावजूद आरोपी उसे अच्छे से रखने और विवाद करने का भरोसा दिया। जिसके बाद आरोपी 21 फरवरी 2025 को पीड़िता के किराये के मकान पहुंचा, और विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बावजूद वह लगातार पीड़िता से संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि आरोपी ने 18 अगस्त 2025 को मणप्पुरम फाइनेंस में उसके गहने गिरवी रखवाये और उससे प्राप्त 10 हजार रूपये को अपने पास रख लिया। बाद में पीडिता को जानकारी हुई कि आरोपी सुल्तान खान पहले से विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। इस संबंध में पूछने पर आरोपी स्वयं के अविवाहित बताकर पीडिता को गुमराह करते आ रहा था।
विज्ञापन
पीड़िता ने बताया कि 8 जनवरी को जब उसने आरोपी सुल्तान खान से विवाह करने की बात कही तब वह शादी से साफ इंकार कर दिया तथा गुंडे भेजकर उठवा लेने की धमकी दी गई। जिसके बाद दहशत के कारण पीड़िता ने किराये का मकान बदल लिया और 14 जुलाई को महिला थाना पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना प्रभारी कुसुम कैवर्त ने आरोपी सुल्तान खान के खिलाफ धारा 69 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपी की पतासाजी में जुटी हुई थी, इस दौरान पता चला कि आरोपी फरार है तथा ट्रेलर वाहन चलाने का कार्य करता है। जिसके बाद महिला थाना एवं चौकी खरसिया की संयुक्त टीम ने ग्राम बिर्रा, जिला जांजगीर-चांपा में दबिश देकर ट्रेलर चलाते समय आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी मो. सुल्तान अंसारी ने अपराध स्वीकार करने पर उसका चिकित्सीय परीक्षण केजीएच रायगढ़ में कराया गया और उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।