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भाजपा नेता आगजनी कांड: छत्तीसगढ़ के नौगई में धारा 163 लागू, संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध; तनावपूर्ण हालात
अमर उजाला नेटवर्क, कोरिया
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 18 Jun 2026 01:02 PM IST
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सार
कोरिया जिले के नौगई गांव में हुई हिंसा और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। कलेक्टर रोक्तिमा यादव के आदेश जारी किया है।
नौगई हिंसा के बाद धारा 163 लागू
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में खूनी संघर्ष हुआ। इसके बाद प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने चिह्नित संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू की है।
आग जलाने के मामले में तीन की मौत
नौगई में मंगलवार देर रात आगजनी की घटना सामने आई थी। इसमें कार में सवार पांच लोगों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। इलाज के दौरान दो की जान चली गई। वहीं दो अन्य लोगों का उपचार अभी भी जारी है। घटना में मृतक लल्ला सिंह के परिजनों और समर्थकों में भारी आक्रोश है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है।
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धारा 163 लागू
प्रशासन ने मृतक लल्ला सिंह के निवास महल पारा बैकुंठपुर में धारा 163 लागू की है। घटना स्थल नौगई और कटगोड़ी स्थित लल्ला सिंह के क्रेशर परिसर में भी यह धारा प्रभावी है। प्रशासन के आदेश के बाद इन क्षेत्रों में भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदर्शन और ऐसी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इलाके में पुलिस बल की लगातार तैनाती की गई है। पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। प्रशासन और पुलिस की टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।