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Faridabad News: दूध सप्लाई कर लौट रहे टेंपो चालक से लूटपाट के भगोड़े दोषी को 10 साल की कैद
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छांयसा थाना में 14 अप्रैल 2019 को दर्ज हुई थी एफआईआर
चालक अभय राज से 10 हजार रुपये व मोबाइल लूटकर ले गए थे बाइक सवार 2 बदमाश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दूध सप्लाई कर लौट रहे टेंपो चालक से लूटपाट के भगोड़े दोषी कुलदीप को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा दी है। आरोपी को भगोड़ा घोषित करने के बाद भी अदालत ने मामले में ट्रायल जारी रखा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने उस पर 35500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले में छांयसा थाना में एफआईआर 14 अप्रैल 2019 को आईपीसी की धारा 379बी, 341, 427, 506 के तहत दर्ज हुई थी। ये शिकायत यूपी कन्नौज के मूल निवासी अभय राज ने दी थी। शिकायत में बताया गया कि वो मदर डेयरी दूध सप्लाई के लिए टेंपो पर बतौर चालक नौकरी करता था। 13 अप्रैल 2019 को टेंपो लेकर सीकरी से जेवर दूध सप्लाई करने गया था। रात 10 बजे वापस लौटते समय मोहना से छांयसा की ओर जा रहा था। इसी दौरान छांयसा से मोहना की ओर एक बाइक सवार दो युवक जाते दिखे। इनमें पीछे बैठे युवक के हाथ में बीयर की बोतल थी।
चालक ने आगे बताया कि कुछ देर बाद वो बाइक सवार वापस आए और बाइक आगे लगाकर टेंपो रुकवा लिया। आरोपियों ने ईंट उठाकर टेंपो के शीशे पर मारी। फिर चालक से 10 हजार रुपये व मोबाइल लूटे और किसी को बताने पर मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने वारदात में शामिल रहे एक आरोपी पलवल के चांदहट निवासी कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं दूसरे आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया, जिसमें 6 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान जमानत पाकर आरोपी कुलदीप फरार हो गया। 7 अप्रैल 2025 को अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए ट्रायल जारी रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कुलदीप को दोषी करार देते हुए अदालत ने अब सजा पर फैसला सुनाया है।
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चालक अभय राज से 10 हजार रुपये व मोबाइल लूटकर ले गए थे बाइक सवार 2 बदमाश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दूध सप्लाई कर लौट रहे टेंपो चालक से लूटपाट के भगोड़े दोषी कुलदीप को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा दी है। आरोपी को भगोड़ा घोषित करने के बाद भी अदालत ने मामले में ट्रायल जारी रखा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने उस पर 35500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले में छांयसा थाना में एफआईआर 14 अप्रैल 2019 को आईपीसी की धारा 379बी, 341, 427, 506 के तहत दर्ज हुई थी। ये शिकायत यूपी कन्नौज के मूल निवासी अभय राज ने दी थी। शिकायत में बताया गया कि वो मदर डेयरी दूध सप्लाई के लिए टेंपो पर बतौर चालक नौकरी करता था। 13 अप्रैल 2019 को टेंपो लेकर सीकरी से जेवर दूध सप्लाई करने गया था। रात 10 बजे वापस लौटते समय मोहना से छांयसा की ओर जा रहा था। इसी दौरान छांयसा से मोहना की ओर एक बाइक सवार दो युवक जाते दिखे। इनमें पीछे बैठे युवक के हाथ में बीयर की बोतल थी।
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चालक ने आगे बताया कि कुछ देर बाद वो बाइक सवार वापस आए और बाइक आगे लगाकर टेंपो रुकवा लिया। आरोपियों ने ईंट उठाकर टेंपो के शीशे पर मारी। फिर चालक से 10 हजार रुपये व मोबाइल लूटे और किसी को बताने पर मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने वारदात में शामिल रहे एक आरोपी पलवल के चांदहट निवासी कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं दूसरे आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया, जिसमें 6 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान जमानत पाकर आरोपी कुलदीप फरार हो गया। 7 अप्रैल 2025 को अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए ट्रायल जारी रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कुलदीप को दोषी करार देते हुए अदालत ने अब सजा पर फैसला सुनाया है।