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गोद ली बेटी से हैवानियत: रात में देते नींद का सिरप, फिर मुंहबोले भाई करते गलत काम, झाड़ू-पोछा और बर्तन धुलवाते

Wed, 15 Jul 2026 05:58 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Published by: Akash Dubey Updated Wed, 15 Jul 2026 05:58 PM IST
सार

बेटी गोद लेने के बहाने ले जाई गई नौ वर्षीय बच्ची का दंपती के बेटों ने यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने पॉक्सो व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

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Two sons of a couple who adopted a daughter have been accused of physically assaulting a nine year old girl
बच्ची की पीड़ा सुनकर कांप गए परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बेटी की चाह बताकर नौ वर्षीय बच्ची को अपने साथ ले जाने वाले दंपती के दो बेटों पर बच्ची से यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। बच्ची के पिता की शिकायत पर एनआईटी थाना पुलिस ने दंपती और उनके दोनों  बेटों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस को दी शिकायत में बच्ची के पिता ने बताया कि उनके पांच बच्चे हैं। एक परिचित ने उन्हें बताया था कि फतेहपुर चंदीला, सेक्टर-21बी निवासी एक व्यक्ति की दो संतानें हैं और वह एक बेटी को गोद लेना चाहता है। इस भरोसे पर उन्होंने एक जुलाई को अपनी नौ वर्षीय बेटी को संबंधित दंपती के साथ भेज दिया।

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शिकायत के अनुसार, 10 जुलाई को दंपती की महिला सदस्य बच्ची को वापस लेकर आई और गोदनामा कराने की बात कही। घर लौटने के बाद बच्ची ने परिजनों को बताया कि वहां रहने के दौरान उसे कई रात एक सिरप पिलाया जाता था, जिसे पीने के बाद वह सो जाती थी। बच्ची का आरोप है कि इसी दौरान दंपती के दोनों बेटों ने उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया।

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उसने विरोध किया और इसकी जानकारी घर की महिला सदस्य को भी दी, लेकिन उसे चुप रहने की धमकी दी गई। बच्ची ने यह भी आरोप लगाया कि उससे झाड़ू-पोछा, बर्तन समेत घरेलू काम कराए जाते थे। जब उसने अपने घर वापस भेजने की बात कही तो दंपती और उनके दोनों बेटों ने उसके साथ मारपीट की व किसी को घटना की जानकारी देने पर धमकाया। 

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर एनआईटी थाना पुलिस ने 12 जुलाई को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 17, बीएनएस की धारा 115 व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं 75, 77, 80 और 82 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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