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Noida News: डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण का ड्रोन से होगा सर्वे
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- यमुना व हिंडन के डूब क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सीईओ ने दिए निर्देश
-पूर्व में हुए निर्माण का डाटा सुरक्षित रखा जाएगा
-नव निर्माण पर संबंधित अधिकारी पर गिरेगी गाज
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। हिंडन व यमुना के डूब क्षेत्र में बने अवैध नर्माण का सर्वे कराया जाएगा। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से होगा। इस सर्वे में पहले जितना निर्माण हो चुका है उसका डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद अगर नया निर्माण होता है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश सीईओ लोकेश एम ने अन्य अधिकारियों संग हुई बैठक में दिए।
दरअसल डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण काफी हद तक बढ़ गया है। दिन ब दिन इसमें खासा तेजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब प्राधिकरण भी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसके लिए सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में बुधवार को जिलाधिकारी मनीष वर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें इस निर्माण पर लगान लगाने व पुराने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीईओ ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वाले एवं फार्म हाउस की विक्रय करने वाले प्रमुख व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भू-माफिया घोषित किया जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। निर्णय लिया गया कि डूब क्षेत्र में बडे-बडे होर्डिंग बोर्डस लगाकर आम नागरिक को डूब क्षेत्र में निर्माण निषिद्ध होने की जानकारी प्रसारित की जाए।
नदी किनारे बने अवैध रूप से फार्म हाउसों के लिए बने रास्तों को तोडा जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि उप जिलाधिकारी दादरी , सदर की अध्यक्षता में डूब क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई के लिए टीम गठित की जाए, जिसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और प्राधिकरण की सिविल व भूलेख विभाग के कर्मिक सदस्य रहेंगे, जो अवैध निर्माण चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और उनकी समय-समय पर समीक्षा करेंगे।
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बैनामों की जानकारी देगा निबंधन विभाग
इसके अतिरिक्त निबंधन विभाग को डूब क्षेत्र में पंजीकृत किए जाने वाले बैनामों का विवरण जिलाधिकारी कार्यालय व प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ताकि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण व फार्म हाउस के निर्माण पर रोक लगाई जा सके। साथ ही नए बैनामों में यह भी उल्लेख करवाना सुनिश्चित किया जाए कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण की अनुमति नहीं है ताकि वहां आम नागरिकों को आवासीय परियोजना के लिए कोई भूखंड न विक्रय किया जा सके।
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-पूर्व में हुए निर्माण का डाटा सुरक्षित रखा जाएगा
-नव निर्माण पर संबंधित अधिकारी पर गिरेगी गाज
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। हिंडन व यमुना के डूब क्षेत्र में बने अवैध नर्माण का सर्वे कराया जाएगा। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से होगा। इस सर्वे में पहले जितना निर्माण हो चुका है उसका डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद अगर नया निर्माण होता है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश सीईओ लोकेश एम ने अन्य अधिकारियों संग हुई बैठक में दिए।
दरअसल डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण काफी हद तक बढ़ गया है। दिन ब दिन इसमें खासा तेजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब प्राधिकरण भी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसके लिए सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में बुधवार को जिलाधिकारी मनीष वर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें इस निर्माण पर लगान लगाने व पुराने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीईओ ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वाले एवं फार्म हाउस की विक्रय करने वाले प्रमुख व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भू-माफिया घोषित किया जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। निर्णय लिया गया कि डूब क्षेत्र में बडे-बडे होर्डिंग बोर्डस लगाकर आम नागरिक को डूब क्षेत्र में निर्माण निषिद्ध होने की जानकारी प्रसारित की जाए।
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नदी किनारे बने अवैध रूप से फार्म हाउसों के लिए बने रास्तों को तोडा जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि उप जिलाधिकारी दादरी , सदर की अध्यक्षता में डूब क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई के लिए टीम गठित की जाए, जिसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और प्राधिकरण की सिविल व भूलेख विभाग के कर्मिक सदस्य रहेंगे, जो अवैध निर्माण चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और उनकी समय-समय पर समीक्षा करेंगे।
बैनामों की जानकारी देगा निबंधन विभाग
इसके अतिरिक्त निबंधन विभाग को डूब क्षेत्र में पंजीकृत किए जाने वाले बैनामों का विवरण जिलाधिकारी कार्यालय व प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ताकि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण व फार्म हाउस के निर्माण पर रोक लगाई जा सके। साथ ही नए बैनामों में यह भी उल्लेख करवाना सुनिश्चित किया जाए कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण की अनुमति नहीं है ताकि वहां आम नागरिकों को आवासीय परियोजना के लिए कोई भूखंड न विक्रय किया जा सके।