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Noida News: फ्लैट दिलाने के नाम पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल से 61 लाख की धोखाधड़ी
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-कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। एडब्ल्यूएचओ गुरजिंदर विहार टाउनशिप में फ्लैट खरीद-फरोख्त के नाम पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल से 61 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। अदालत ने बीटा 2 कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच के आदेश दिए है।
गुरुग्राम निवासी पीड़ित शम्भू नाथ ठाकुर का कहना है कि वह वर्ष 2023 में लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नवंबर 2023 में उनकी मुलाकात रियल एस्टेट कारोबारी राजू शर्मा के माध्यम से समीना अहमद उर्फ डिंपल और सौरभ उर्फ मार्शल से हुई। आरोप है कि समीना ने एडब्ल्यूएचओ गुरजिंदर विहार सेक्टर चाई-1 ग्रेटर नोएडा स्थित फ्लैट बेचने की पेशकश की। 6 नवंबर 2023 को 1.50 करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ और एक लाख रुपये टोकन मनी के रूप में दे दिए गए। बाद में आरोप है कि विक्रेता ने कीमत बढ़ाकर 1.73 करोड़ रुपये कर दी। 15 जुलाई 2024 को दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ। उन्होंने और उनकी पत्नी ने विभिन्न किश्तों में लगभग 61,32,320 रुपये एडवांस के रूप में दिए। इनमें से करीब 26 लाख रुपये एडब्ल्यूएचओ और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से संबंधित भुगतान के रूप में जमा किए गए। 6 मई 2025 को चार लाख रुपये ई-स्टांप ड्यूटी के रूप में भी जमा किए गए। बावजूद आरोपी पक्ष ने ट्रांसफर मेमोरेंडम (टीएम) की शर्तें समय से पूरी नहीं कीं। जब पीड़ित ने धनवापसी या रजिस्ट्री की मांग की तो उन्हें कथित रूप से धमकाया गया। आरोपियों के खिलाफ कानपुर नगर में पूर्व में भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस से मदद नहीं मिलने पर अदालत की शरण ली है।
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ग्रेटर नोएडा। एडब्ल्यूएचओ गुरजिंदर विहार टाउनशिप में फ्लैट खरीद-फरोख्त के नाम पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल से 61 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। अदालत ने बीटा 2 कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच के आदेश दिए है।
गुरुग्राम निवासी पीड़ित शम्भू नाथ ठाकुर का कहना है कि वह वर्ष 2023 में लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नवंबर 2023 में उनकी मुलाकात रियल एस्टेट कारोबारी राजू शर्मा के माध्यम से समीना अहमद उर्फ डिंपल और सौरभ उर्फ मार्शल से हुई। आरोप है कि समीना ने एडब्ल्यूएचओ गुरजिंदर विहार सेक्टर चाई-1 ग्रेटर नोएडा स्थित फ्लैट बेचने की पेशकश की। 6 नवंबर 2023 को 1.50 करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ और एक लाख रुपये टोकन मनी के रूप में दे दिए गए। बाद में आरोप है कि विक्रेता ने कीमत बढ़ाकर 1.73 करोड़ रुपये कर दी। 15 जुलाई 2024 को दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ। उन्होंने और उनकी पत्नी ने विभिन्न किश्तों में लगभग 61,32,320 रुपये एडवांस के रूप में दिए। इनमें से करीब 26 लाख रुपये एडब्ल्यूएचओ और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से संबंधित भुगतान के रूप में जमा किए गए। 6 मई 2025 को चार लाख रुपये ई-स्टांप ड्यूटी के रूप में भी जमा किए गए। बावजूद आरोपी पक्ष ने ट्रांसफर मेमोरेंडम (टीएम) की शर्तें समय से पूरी नहीं कीं। जब पीड़ित ने धनवापसी या रजिस्ट्री की मांग की तो उन्हें कथित रूप से धमकाया गया। आरोपियों के खिलाफ कानपुर नगर में पूर्व में भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस से मदद नहीं मिलने पर अदालत की शरण ली है।
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