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Noida News: फ्लैट की सजावट का बचा काम कराने की मांग आयोग ने की निरस्त
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जिला उपभोक्ता आयोग
फ्लैट की साज सज्जा एग्रीमेंट करने वाली कंपनी करे, दूसरी कंपनी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोेएडा। फ्लैट की साज सज्जा के कार्य को एग्रीमेंट के अनुसार नहीं करने का कारण बताकर दूसरी कंपनी से नहीं कराया जा सकता है। जिस कंपनी से एग्रीमेंट किया है, उसको ही करना होगा। ऐसे ही एक मामले में अधूरे कार्य को दूसरे कंपनी से कराने के खर्च दिलाने के लिए दायर वाद को जिला उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दिया।
ग्रेटर नोएडा के मी-सैटलर निवासी डाॅ.अपूर्वा अस्थाना ने मैसर्स सजावट इंटिनियर परजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की बातों में आकर अपने फ्लैट के सौंदर्यकरण का कार्य कराने का मन बनाया। 26 अगस्त 2017 को दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। जिसमें कंपनी को 40 दिन में कार्य पूरा करना था। एग्रीमेंट के अनुसार सारा काम होने पर शत प्रतिशत पर 9 लाख रुपये का भुगतान करने था। काम करने की एवज में 87 फीसदी भुगतान कर दिया गया। उन्होंने फ्लैट पर 40 दिन बीत जाने के बाद कार्य का अवलोकन किया। फ्लैट पर केवल 40-45 फीसदी काम ही हुआ था। एग्रीमेंट में जो लिखित में मानक दिए थे उनके अनुसार गुणवत्ता वाले सामान का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको लेकर जब कंपनी के प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो कार्य किया गया है वह सही किया है। इसलिए आगे का कार्य जब आप भुगतान करेगा तब कार्य किया जाएगा।
उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। जो अधूरा कार्य छोड़ा है उसे पूरा कराने में खर्च राशि को ब्याज समेत दिलाने की गुहार लगाई गई। आयोग ने सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से किसी ने अपना पक्ष नहीं रखा एक पक्षीय सुनवाई के दाैरान शिकायत कर्ता अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रही है। जिसके चलते आयोग ने वाद को निरस्त कर दिया है।
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फ्लैट की साज सज्जा एग्रीमेंट करने वाली कंपनी करे, दूसरी कंपनी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोेएडा। फ्लैट की साज सज्जा के कार्य को एग्रीमेंट के अनुसार नहीं करने का कारण बताकर दूसरी कंपनी से नहीं कराया जा सकता है। जिस कंपनी से एग्रीमेंट किया है, उसको ही करना होगा। ऐसे ही एक मामले में अधूरे कार्य को दूसरे कंपनी से कराने के खर्च दिलाने के लिए दायर वाद को जिला उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दिया।
ग्रेटर नोएडा के मी-सैटलर निवासी डाॅ.अपूर्वा अस्थाना ने मैसर्स सजावट इंटिनियर परजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की बातों में आकर अपने फ्लैट के सौंदर्यकरण का कार्य कराने का मन बनाया। 26 अगस्त 2017 को दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। जिसमें कंपनी को 40 दिन में कार्य पूरा करना था। एग्रीमेंट के अनुसार सारा काम होने पर शत प्रतिशत पर 9 लाख रुपये का भुगतान करने था। काम करने की एवज में 87 फीसदी भुगतान कर दिया गया। उन्होंने फ्लैट पर 40 दिन बीत जाने के बाद कार्य का अवलोकन किया। फ्लैट पर केवल 40-45 फीसदी काम ही हुआ था। एग्रीमेंट में जो लिखित में मानक दिए थे उनके अनुसार गुणवत्ता वाले सामान का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको लेकर जब कंपनी के प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो कार्य किया गया है वह सही किया है। इसलिए आगे का कार्य जब आप भुगतान करेगा तब कार्य किया जाएगा।
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उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। जो अधूरा कार्य छोड़ा है उसे पूरा कराने में खर्च राशि को ब्याज समेत दिलाने की गुहार लगाई गई। आयोग ने सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से किसी ने अपना पक्ष नहीं रखा एक पक्षीय सुनवाई के दाैरान शिकायत कर्ता अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रही है। जिसके चलते आयोग ने वाद को निरस्त कर दिया है।