{"_id":"6a8edfd8f2772586a80df6cf","slug":"gfsd-grnoida-news-c-23-1-lko1064-104236-2026-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: उत्पाद खराब होने पर ब्याज समेत धनराशि लौटाएगी अमेजान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: उत्पाद खराब होने पर ब्याज समेत धनराशि लौटाएगी अमेजान
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला उपभोक्ता आयोग
उत्पाद खराब होने पर ब्याज समेत धनराशि लौटाएगी अमेजान
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। उत्पाद में खराबी मिलने पर विक्रेता को ग्राहक की पूरी धनराशि लौटानी होगी। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 6,299 रुपये छह प्रतिशत ब्याज समेत 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।
ग्रेटर नोएडा के चाई-2 निवासी अशोक सिंह ने एक सितंबर 2025 को अमेजान की वेबसाइट के माध्यम से 6,299 रुपये में जूसर मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर किया था। उन्होंने ऑर्डर के समय ही भुगतान कर दिया। दो दिन बाद उत्पाद की डिलीवरी हुई। पैकिंग खोलने के बाद उन्होंने मिक्सर चलाने का प्रयास किया, लेकिन वह शुरू नहीं हुआ। उत्पाद पहले से ही खराब था।अशोक सिंह ने उत्पाद वापस करने के लिए कंपनी की ऑनलाइन ऐप पर शिकायत दर्ज की। इसके बाद कंपनी की ओर से संदेश भेजकर बताया गया कि गलत या खराब उत्पाद को तीन-चार दिन में वापस ले लिया जाएगा और भुगतान की गई राशि रिफंड कर दी जाएगी। हालांकि, इसके बाद कंपनी ने न तो उत्पाद वापस लिया और न ही धनराशि लौटाई।
कई बार ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद अशोक सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते आयोग ने मामले की एक पक्षीय सुनवाई की। आयोग ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन किया। आयोग ने माना कि ग्राहक की धनराशि रिफंड नहीं करने से कंपनी की ओर से सेवा में कमी की गई। आयोग ने मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 6,299 रुपये छह प्रतिशत ब्याज समेत 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही 1,000 रुपये वाद व्यय और 1,000 रुपये मानसिक संताप के लिए भी देने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
उत्पाद खराब होने पर ब्याज समेत धनराशि लौटाएगी अमेजान
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। उत्पाद में खराबी मिलने पर विक्रेता को ग्राहक की पूरी धनराशि लौटानी होगी। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 6,299 रुपये छह प्रतिशत ब्याज समेत 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।
ग्रेटर नोएडा के चाई-2 निवासी अशोक सिंह ने एक सितंबर 2025 को अमेजान की वेबसाइट के माध्यम से 6,299 रुपये में जूसर मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर किया था। उन्होंने ऑर्डर के समय ही भुगतान कर दिया। दो दिन बाद उत्पाद की डिलीवरी हुई। पैकिंग खोलने के बाद उन्होंने मिक्सर चलाने का प्रयास किया, लेकिन वह शुरू नहीं हुआ। उत्पाद पहले से ही खराब था।अशोक सिंह ने उत्पाद वापस करने के लिए कंपनी की ऑनलाइन ऐप पर शिकायत दर्ज की। इसके बाद कंपनी की ओर से संदेश भेजकर बताया गया कि गलत या खराब उत्पाद को तीन-चार दिन में वापस ले लिया जाएगा और भुगतान की गई राशि रिफंड कर दी जाएगी। हालांकि, इसके बाद कंपनी ने न तो उत्पाद वापस लिया और न ही धनराशि लौटाई।
विज्ञापन
कई बार ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद अशोक सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते आयोग ने मामले की एक पक्षीय सुनवाई की। आयोग ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन किया। आयोग ने माना कि ग्राहक की धनराशि रिफंड नहीं करने से कंपनी की ओर से सेवा में कमी की गई। आयोग ने मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 6,299 रुपये छह प्रतिशत ब्याज समेत 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही 1,000 रुपये वाद व्यय और 1,000 रुपये मानसिक संताप के लिए भी देने के निर्देश दिए।
विज्ञापन