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Noida News: ट्रक चालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Feb 2026 06:15 PM IST
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Man convicted of truck driver's murder gets life imprisonment
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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने ट्रक चालक की हत्या के मामले में परचून दुकानदार हाथरस निवासी बंटी उर्फ दिनेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष और तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
मामला 15 दिसंबर 2023 की रात का है। शिकायतकर्ता सीमा अपने पति पवन (27) और पुत्र प्रिंस के साथ संतोष नगर कॉलोनी तिलपता सूरजपुर में किराये के मकान में रहती थीं। वहीं आरोपी बंटी उर्फ दिनेश की दुकान और घर शिकायतकर्ता के घर के सामने स्थित था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी को अपनी पत्नी और मृतक पवन के बीच अवैध संबंध का संदेह था। घटना की रात आरोपी बंटी शिकायतकर्ता के घर आया और गाली-गलौज की। बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी ने पवन पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी बंटी उर्फ दिनेश को 17 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया।
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