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पिंजरा तोड़ समूह कार्यकर्ता नताश नरवाल की जमानत याचिका खारिज, यूएपीए में नहीं मिली राहत

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 29 Jan 2021 10:18 AM IST
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सार

- अदालत ने दिल्ली दंगे से जुड़े यूएपीए के मामले में नहीं दी राहत

pinjra tod natasha narwal bail plea rejected by karkardooma court no relief in UAPA
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में आतंक रोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस ने पिंजरा तोड़ समूह की कार्यकर्ता को दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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कड़कड़डूमा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अन्य मामलों के विपरीत व्यापक साजिश के मामलों में संबंधित वीडियो न मिलना उतना अहम नहीं है। ऐसी साजिश गुप्त रूप से रची जाती हैं इसलिए उसका वीडियो न होना संदिग्ध न होने की बजाय स्वाभाविक है।
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उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए समर्थकों व विरोधियों के बीच टकराव होने के बाद 24 फरवरी 2020 को हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। पिंजरा तोड़ समूह 2015 में बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य छात्रावास तथा पीजी में छात्राओं पर लगने वाली पाबंदी का विरोध व उन्हें कम करवाना था।

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