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Delhi School: दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में आरटीई अधिनियम का उल्लंघन, कक्षा 6-7 के छात्रों को रोकने पर उठे सवाल

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sat, 19 Apr 2025 05:31 PM IST
सार

Delhi-NCR Schools: दिल्ली-एनसीआर के कुछ स्कूलों में आरटीई अधिनियम 2009 का उल्लंघन करते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को रोके जाने की शिकायतें सामने आई हैं। शिक्षा कार्यकर्ताओं और अभिभावकों का कहना है कि यह कदम छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि अधिनियम के तहत केवल कक्षा 5 और 8 में ही छात्रों को रोकने की अनुमति है।

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Delhi-NCR schools violate RTE Act, detain students in Classes 6, 7
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : freepik
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विस्तार
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Delhi Schools: शिक्षा कार्यकर्ताओं और अभिभावकों का आरोप है कि दिल्ली-एनसीआर के कई प्रतिष्ठित स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन करते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को अगली कक्षा में बढ़ने से रोक दिया है।

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शिक्षा कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के कई प्रतिष्ठित स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम  (RTE) 2009 का उल्लंघन करते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को कथित तौर पर रोक रखा है।

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आरटीई नियमों की अनदेखी, कक्षा 6 और 7 के छात्रों को रोका जा रहा

शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 में 2019 में संशोधन के बाद दिसंबर 2024 में 'कुछ मामलों में परीक्षा और रोक' के संबंध में नियमों को अधिसूचित किया।


अधिवक्ता और शिक्षा कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा को बताया, "संशोधित नियमों के तहत स्कूलों को केवल कक्षा 5 और 8 में ही छात्रों को रोकने की अनुमति है, वह भी उन्हें परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने के भीतर पुन: परीक्षा का अतिरिक्त अवसर देने के बाद।"

संशोधन से पहले कक्षा 8 तक कोई भी छात्र फेल न हो, यह नीति थी। लेकिन सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल करने का प्रावधान किया। 

लेकिन कई निजी स्कूल अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अभिभावकों पर अपनी शर्तें थोप रहे हैं। कई अभिभावकों ने शिकायत की है कि स्कूल इस बात पर जोर देते हैं कि या तो वे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लें या फिर बच्चे को 6वीं या 7वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने दें। 

मेरा बेटा कक्षा 6 में है और हमें बताया गया है कि अगर वह मई में होने वाली दोबारा परीक्षा में पास नहीं होता है तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन नियम कहते हैं कि छात्रों को 5वीं और 8वीं के अलावा किसी और कक्षा में फेल नहीं किया जा सकता। 

विशेषज्ञों की राय: आरटीई का उल्लंघन गंभीर मामला

गुड़गांव में रहने वाले एक अभिभावक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इस साल खराब स्वास्थ्य के कारण मेरा बेटा अच्छे अंक नहीं ला सका। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय से जुड़ी शिक्षाविद् प्रोफेसर अनीता रामपाल ने सरकारी स्कूलों द्वारा अधिनियम की घोर अवहेलना पर आश्चर्य व्यक्त किया।

अगर स्कूल कक्षा 6 और 7 में बच्चों को रोकते हैं, तो वे आरटीई अधिनियम का मजाक उड़ा रहे हैं। 

प्रोफेसर रामपाल ने कहा कि मैं उनके माता-पिता को निकटतम जिला या सत्र न्यायालय में शिकायत दर्ज करने की सलाह देती हूं। उन्होंने कहा कि स्कूलों को यह समझना चाहिए कि अधिनियम बच्चों को कुछ संवैधानिक अधिकार देता है।
 
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली ने कहा कि न तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम और न ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसी भी स्कूल को कक्षा 6 और 7 में किसी छात्र को रोकने की अनुमति देती है।
 
गांगुली ने सुझाव दिया कि संबंधित राज्य सरकारों और शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अभाव के कारण इस स्तर पर कक्षा 5 और 8 में छात्रों को रोकने पर भी सवाल उठाया जा सकता है।

गांगुली ने कहा कि जहां तक कक्षा 5 और 8 में बच्चों को रोकने का सवाल है, संबंधित राज्यों या बोर्डों को आवश्यक निर्देश जारी करने थे और जहां तक मुझे पता है, किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया है।

दोबारा कक्षा दोहराना बच्चों के हित में नहीं

आरटीई अधिनियम की धारा 16ए में प्रावधान है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षाएं होंगी।

यदि कोई बच्चा पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा।
 
नियमों में आगे कहा गया है कि यदि दोबारा परीक्षा देने वाला बच्चा पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे कक्षा 5 या 8 में रोक दिया जाएगा। 

नियम के अनुसार, किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक दस्तावेज के अनुसार, किसी बच्चे को एक कक्षा को दोबारा पढ़ने के लिए मजबूर करना हतोत्साहित करने वाला है।

एक कक्षा को दोहराने से बच्चे को एक और साल के लिए उसी पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं से निपटने के लिए कोई विशेष संसाधन नहीं मिलते हैं।

ऐसे बच्चों के माता-पिता और दोस्त भी उन्हें फेल होने के योग्य मानते हैं, जिससे बच्चे को फेल घोषित करते समय स्कूल की धारणा को बल मिलता है।

मूल्यांकन की प्रक्रिया जरूरी, लेकिन डर से नहीं

आरटीई अधिनियम में बच्चों को न रोकने के प्रावधान का अर्थ बच्चों के सीखने का मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को छोड़ना नहीं है। 

दस्तावेज में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम एक सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करने का प्रावधान करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो डराने वाली नहीं होगी, बच्चे को असफलता के डर और आघात से मुक्त करेगी और शिक्षक को बच्चे के सीखने और प्रदर्शन पर व्यक्तिगत ध्यान देने में सक्षम बनाएगी। 

2019 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली और जम्मू और कश्मीर जैसे कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही दो कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। 

2019 में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद से अधिसूचना में देरी के बारे में पूछे जाने पर, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि संशोधन के छह महीने के भीतर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। 

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