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चेक बाउंस मामला: 'बड़ी राहत है'; राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से दो हफ्ते की मोहलत मिलने पर वकील ने जताई खुशी

Wed, 16 Sep 2026 11:28 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Wed, 16 Sep 2026 11:28 AM IST
सार

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते की राहत दे दी है। अदालत ने अभिनेता को यह आखिरी मौका दिया है। इसे लेकर राजपाल के वकील ने प्रतिक्रिया दी है।

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Cheque Bounce Case: Rajpal Yadav advocate welcomes two week relief says Great relief for us
एडवोकेट भास्कर उपाध्याय-राजपाल यादव - फोटो : एएनआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को अदालत में चल रहे आर्थिक विवाद के सिलसिले में कम से कम दो करोड़ रुपये जमा करने के लिए आखिरी बार दो हफ्ते का समय दिया है।अदालत के इस फैसले का अभिनेता के वकील ने स्वागत किया है।

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राजपाल यादव के वकील ने क्या कहा?
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस मामले पर बात करते हुए, राजपाल यादव का पक्ष रखने वाले वकील भास्कर उपाध्याय ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भरोसा दिलाया कि एक्टर की टीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों का पालन करेगी।
वकील ने आगे कहा, 'हम इस आदेश का स्वागत करते हैं... कोर्ट ने हमें यह रकम जमा करने के लिए समय दिया है। पहले यह रकम पांच करोड़ रुपये थी। अब कोर्ट ने इसे घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया है। यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात है और हम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों का पालन करेंगे'।
यह बात तब सामने आई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में यादव के पिछले व्यवहार से कोर्ट को ज्यादा भरोसा नहीं हुआ था।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह निर्देश

  • बता दें कि अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 
  • हाईकोर्ट से मिली तीन माह की जेल की सजा और साढे़ सात करोड़ रुपये वापस के आदेश के खिलाफ अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। 
  • इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनेता को राहत देते हुए पांच करोड़ रुपये जमा करने को कहा था। 
  • 08 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभिनेता को 09 सितंबर तक पांच करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। मगर, अभिनेता की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। 
  • अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बार दो हफ्ते की मोहलत दी है। राजपाल को इस समयावधि में दो करोड़ रुपये जमा करने होंगे। 
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कब होगी अगली सुनवाई?
सुनवाई के दौरान, सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले में राजपाल यादव के पिछले व्यवहार का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या उनके वादे पर भरोसा किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए... कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? वह बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं। वही काम वह कोर्ट में भी कर रहे हैं'।
मामले की अगली सुनवाई 05 अक्तूबर को होनी है। कोर्ट ने यादव को गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा को भी अगली सुनवाई तक जारी रखा है। हालांकि, कोर्ट ने एक्टर को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

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