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शिक्षक भाई-भाभी व भतीजी हत्याकांड: कोर्ट ने सुनाई दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, 90-90 हजार रुपये का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Sat, 11 Oct 2025 06:57 PM IST
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सार

शिक्षक राजेश के परिवार की मौत में अंगीठी कांड की पोल हत्या के नौ दिन बाद खुली। इसके बाद थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने तीन फरवरी 2023 को साजिश के तहत हत्या का केस दर्ज किया था। जबकि शिक्षक राजेश के परिवार की एक जनवरी की रात को ही हत्या कर दी गई थी।

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घटना के समय मौके पर पहुंचे लोग - फोटो : संवाद
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विस्तार
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भिवानी की नई बस्ती में बहुचर्चित शिक्षक और उसके परिवार के तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर न्यायालय ने 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। हत्याकांड को बड़े भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर संपत्ति के लालच में षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया था। साजिश के तहत की गई हत्या को आत्महत्या का दर्शाने के लिए आरोपी ने तीनों को जूस में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई थी, फिर अंगीठी जलाकर कमरा बंद कर दिया था। शुरूआत में तो पुलिस भी इसे हादसा ही मानती रही, लेकिन तथ्यों के खंगालने और पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे ने आरोपी की पोल खोल दी। 



शहर की नई बस्ती में आरोपी विजेंद्र उर्फ डॉक्टर ने अपने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर 25 जनवरी 2023 की रात को छोटे भाई की संपत्ति हथियाने के लालच में आकर अपने भाई राजेश और भाभी सुशीला व इकलौती नाबालिग भतीजी को साजिश के के तहत मौत के घाट उतार दिया था। इस तिहरे हत्याकांड से आसपास के लोग भी दहशत से भर उठे थे।
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हत्या को आत्म हत्या साबित करने के लिए आरोपी विजेंद्र उर्फ डॉक्टर ने अपने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर साजिश रची थी। जिसके तहत पहले तीनों को जूस में नींद की गोली दे दी थी। उसके बाद उनकी मौत के लिए कोयले की अंगीठी जलाकर बाहर से कमरा बंद कर दिया। सुबह जब परिवार के सदस्य नहीं उठे तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाजा खोला तो एक ही बैड पर तीनों के शव पड़े थे।

शुरूआत में पुलिस अंगीठी की गैस से तीनों की मौत मान रही थी, लेकिन पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में विजेंद्र हत्या से पहले उनके घर आया था, इसका राज खुला तो कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की वारदात कबूल कर ली। वारदात के दौरान आरोपी ने घर के अंदर गहनों को भी चोरी कर लिया था।

औद्योगिक पुलिस थाना के तहत सब्जी मंडी पुलिस चौकी के तत्कालीन इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक मनीष वालिया ने सीसीटीवी फुटेज, भौतिक व तकनीकी साक्ष्यों का आकलन करके आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इसी की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन की अदालत ने विजेंद्र उर्फ डॉक्टर व उसके दोस्त प्रदीप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर न्यायालय ने 90-90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

इन धाराओं में हुई दोनों दोषियों को सजा

आरोपी विजेंद्र उर्फ डॉक्टर निवासी नई बस्ती भिवानी व आरोपी प्रदीप निवासी विद्यानगर भिवानी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद की सजा व 50000 रुपये जुर्माना, धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद व 20000 रुपये जुर्माना, धारा 328 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कैद व 10000 रुपये जुर्माना, धारा 380 भारतीय दंड संहिता के तहत सात साल कैद 5000 जुर्माना, धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

मौत के नौ दिन बाद खुला था अंगीठी कांड

शिक्षक राजेश के परिवार की मौत में अंगीठी कांड की पोल हत्या के नौ दिन बाद खुली। इसके बाद थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने तीन फरवरी 2023 को साजिश के तहत हत्या का केस दर्ज किया था। जबकि शिक्षक राजेश के परिवार की एक जनवरी की रात को ही हत्या कर दी गई थी। शुरूआत में मामला स्पष्ट नहीं था, लेकिन मृतक के राजेश के ससुर और सुशीला के पिता ने तीनों की हत्या का शक जताया था। जिसके बाद ही पुलिस की जांच हत्या के एंगल पर शुरू हुई थी।

अधिकारी के अनुसार

जिले के सभी थाना एसएचओ, चौकी इंचार्ज और जांच अधिकारियों को विशेष निर्देश हैं कि वे संगीन अपराध में शिकायत का बिना किसी विलंब केस दर्ज कर इसकी जांच करें। पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश करें ताकि पीड़ित को न्याय और आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। -सुमित कुमार पुलिस अधीक्षक भिवानी।

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