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Chandigarh-Haryana News: सीईटी पर रोक को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की फर्जी पोस्ट प्रसारित

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चंडीगढ़। प्रदेश में सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) को लेकर अफवाहें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। वीरवार को सीईटी को लेकर सोशल मीडिया पर एक भ्रामक पोस्ट प्रसारित हुई। इस बार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फर्जी आदेश की कॉपी लगाकर लिखा गया कि सीईटी की परीक्षा पर कोर्ट ने रोक लगा दी। मामला संज्ञान में आते ही हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस फर्जी पोस्ट के बारे में जागरूक किया।
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फेसबुक पर पोस्ट कर हिम्मत सिंह ने लिखा कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और यूट्यूबर्स सीईटी-2025 को लेकर हाइकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को गलत तरीके से प्रसारित कर रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से सीईटी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। इससे अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम का माहौल बना है। इससे पूर्व भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सीईटी को लेकर फर्जी डेटशीट प्रसारित हो गई थी।
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