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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Haryana Transport Department has sought suggestions, stating that petrol and diesel vehicles will not be allowed in the fleet after January 1.

Chandigarh-Haryana News: हरियाणा परिवहन विभाग ने मांगे सुझाव, 1 जनवरी के बाद में बेड़े में शामिल नहीं कर सकेंगे पेट्रोल और डीजल के वाहन

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- 7 दिनों के अंदर मांगे गए सुझाव और आपत्तियां, अब केवल सीएनजी या इलेक्टि्रक वाहन ही बेड़े में होंगे शामिल
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चंडीगढ़। हरियाणा परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-काॅमर्स कंपनियों के लिए जारी सख्त निर्देशों पर काम शुरू कर दिया है। 1 जनवरी से संबंधित कंपनियों के बेड़े में नए वाहन केवल सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इलेक्टि्रक वाहन ही शामिल होंगे। नए वाहन बेड़े में शामिल किया जाता है तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। बेड़े में नए वाहन पेट्रोल या डीजल के नहीं होंगे। विभाग ने इन नियम शर्तों को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो इसके लिए 7 दिनों के अंदर दावे-आपत्तियां या सुझाव मांगे हैं।
हरियाणा परिवहन विभाग के आयुक्त अतुल कुमार के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से चाैपहिया वाहन यानी 3.5 टन तक और दो पहिया नए वाहन बेड़े में वही शामिल होंगे जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियमों का पालन करते हों। यह भी बताया कि भारत सरकार के सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर हरियााणा में भी एग्रीगेटर को दिए जाने वाले लाइसेंस की प्रक्रिया को बदल दिया है।
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अब इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, एजेंसियों, कंपनियों आदि से सुझाव और आपत्ति दर्ज करने को कहा है। नए नियमों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां अपने बेड़े में सीएनजी या इलेक्टि्रक रूप से संचालित होने वाले थ्री-व्हीलर को शामिल कर सकेंगी।
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