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Chandigarh-Haryana News: पीएम स्वनिधि योजना का 2030 तक बढ़ा कार्यकाल, अब 80 हजार तक पा सकेंगे ऋण
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चंडीगढ़। प्रधानमंत्री (पीएम) स्वनिधि योजना का विस्तार 31 मार्च 2030 तक किया गया है। अब रेहड़ी और फड़ी वालों से लेकर असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले योजना के तहत 9 प्रतिशत छूट के साथ ऋण पा सकेंगे। इसमें केंद्र सरकार 7 और 2 प्रतिशत छूट राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। अब लाभार्थी 80 हजार रुपये तक का ऋण पा सकेंगे। पहले अधिकतम 50 हजार तक के ऋण का प्रावधान था।
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ईशा कालिया ने योजना का 2030 तक विस्तार होने की जानकारी को लेकर अधिकारिक पत्र राज्यों को भेजा है। अब राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के एडिशनल मिशन डायरेक्टर अनिल कुमार ने योजना के विस्तृत विस्तार को लेकर कार्ययोजना पर कार्य शुरू करने को कहा है। रेहड़ी, फड़ी वाले स्वरोजगार की शुरुआत के लिए प्रशिक्षण पा सकेंगे। स्वरोजगार की शुरुआत के लिए ऋण भी पा सकते हैं। इसी तरह से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को केंद्रीय व राज्य की आठ योजनाओं का लाभ पाने के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। योजना के विस्तार के बाद पहले जिन्हें 10 हजार तक का ऋण मिलता था अब 15 हजार का ऋण पा सकेंगे। इसी तरह 20 हजार के बजाय 25 हजार का ऋण मिलेगा।
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16 दिन लोक कल्याण मेलों के माध्यम से हाथों-हाथ पा सकेंगे ऋण
राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के एडिशनल मिशन डायरेक्टर ने 87 निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक लोक कल्याण मेलों के आयोजन का आदेश दिया है। इन लोक कल्याण मेलों के माध्यम से फड़ी-रेहड़ी संचालकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी निकायों में लोक कल्याण मेलों के माध्यम से हाथों हाथ ऋण दिलाने की योजना है। सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के माध्यम से 16 दिनों तक लगने वाले इस विशेष मेलों में संबंधित श्रेणी में शामिल लोग ऋण के लिए पंजीकरण भी करा सकेंगे। बैंक की काॅपी, परिवार पहचान पत्र(पीपीपी), दो फोटो, आवेदन की काॅपी भी साथ लेकर जाना होगा।

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16 दिन लोक कल्याण मेलों के माध्यम से हाथों-हाथ पा सकेंगे ऋण
राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के एडिशनल मिशन डायरेक्टर ने 87 निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक लोक कल्याण मेलों के आयोजन का आदेश दिया है। इन लोक कल्याण मेलों के माध्यम से फड़ी-रेहड़ी संचालकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी निकायों में लोक कल्याण मेलों के माध्यम से हाथों हाथ ऋण दिलाने की योजना है। सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के माध्यम से 16 दिनों तक लगने वाले इस विशेष मेलों में संबंधित श्रेणी में शामिल लोग ऋण के लिए पंजीकरण भी करा सकेंगे। बैंक की काॅपी, परिवार पहचान पत्र(पीपीपी), दो फोटो, आवेदन की काॅपी भी साथ लेकर जाना होगा।