सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   The court's decision to make the employees permanent should be implemented.

Fatehabad News: कर्मचारियों को पक्का करने के कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 14 Jan 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
The court's decision to make the employees permanent should be implemented.
विज्ञापन
टोहाना। नगर परिषद कार्यालय परिसर में सर्व कर्मचारी संघ की बैठक खंड प्रधान कृष्ण की अध्यक्षता में तथा सचिव कुलदीप शर्मा के संचालन में आयोजित की गई। प्रदेश महासचिव कृष्ण नैन ने कहा कि यदि हरियाणा के कर्मचारियों को अनियमित, असुरक्षित और पेंशन-विहीन बना दिया जाएगा तो प्रदेश के विकास की कल्पना करना बेमानी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था सहित कई विभाग गंभीर संकट से गुजर रहे हैं, जहां वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी आज भी अस्थायी, कच्चे और शोषणकारी ढांचे में काम करने को मजबूर हैं।
Trending Videos

उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर 2025 तथा 31 दिसंबर 2025 को दिए गए अपने ऐतिहासिक और तर्कपूर्ण फैसलों में निर्देश दिए हैं कि 1993, 1996, 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को पद सृजित कर नीति बनाकर पक्का किया जाए। इसके बावजूद हरियाणा सरकार इन आदेशों को लागू करने के बजाय कभी डबल बेंच तो कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर टालमटोल कर रही है, जो न्यायालय की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी निजी पोर्टल में उलझने के बजाय सरकारी कर्मचारी के रूप में पक्का होने के लिए अपने संघर्ष को तेज करेंगे। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष विनोद सिल्ला, सुभाष नगर परिषद, कर्मवीर सफाई दरोगा, अनिल फायरमैन, वकील सिंह अमानी, रविंद्र, तरसेम आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed